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Muthoot Finance पर ₹1.91 करोड़ की टैक्स की मांग

कंपनी की फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं है।

अपडेटेड Sep 13, 2025 पर 10:26 PM
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Muthoot Finance के शेयर ने ₹1.91 करोड़ की टैक्स की मांग का खुलासा किया है, जिसमें ₹95.73 लाख की टैक्स की मांग और ₹95.73 लाख का जुर्माना शामिल है, यह आदेश सहायक आयुक्त, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डिवीजन I नोएडा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा 12 सितंबर, 2025 को पारित किया गया है।

 

कंपनी इस आरोप का विरोध कर रही है और आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। Muthoot Finance का मानना है कि इस आदेश का कंपनी के फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।


 

इवेंट की डिटेल इस प्रकार है:

 

  • अथॉरिटी का नाम: सहायक आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डिवीजन-1, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
  • शुरू की गई कार्रवाई(यों) की प्रकृति और डिटेल, या पारित आदेश: CGST एक्ट 2017 की धारा 74 के तहत 12.09.2025 का आदेश जिसमें कंपनी पर ₹95,73,071 का टैक्स और ₹95,73,071 का जुर्माना लगाया गया।
  • निर्देश या आदेश मिलने की तारीख: 12.09.2025 का आदेश।
  • उल्लंघन(नों)/उल्लंघन(नों) की डिटेल जो किए गए या किए जाने का आरोप है: i) ITC (ऐसी सप्लाई जिसकी रजिस्ट्रेशन पिछली तारीख से रद्द कर दी गई है) ₹95,70,326/- ii) अयोग्य ITC (सप्लायर द्वारा डेबिट नोट जिन्होंने GSTR-3B फाइल नहीं किया है) ₹2,745/-।
  • कंपनी की फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर असर: कंपनी की फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं है।

 

लिस्टिंग रेगुलेशन और SEBI सर्कुलर नंबर SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2023/123 दिनांक 13 जुलाई, 2023 के अनुसार जरूरी डिटेल संलग्न एनेक्सर ए में शामिल हैं।

 

कंपनी की फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं है।

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