पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने के बारे में जानकारी दी है। जुर्माने की राशि ₹15.38 करोड़ है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने के बारे में जानकारी दी है। जुर्माने की राशि ₹15.38 करोड़ है।
यह जुर्माना पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 29.07.2019 के आदेश के खिलाफ दायर अपील संख्या FPA-PMLA-3175/DLI/2019 का परिणाम है, जो वित्तीय खुफिया इकाई-इंडिया (FIU) के निदेशक द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 13 के तहत पारित किया गया था।
जुर्माने की समीक्षा अवधि 01.04.2016 से 30.11.2017 तक है। PNB का कहना है कि उसने पहले ही आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा लिए हैं और भविष्य में इस तरह की गैर-अनुपालन को रोकने के लिए आवश्यक जांच और संतुलन लागू कर दिया है।
बैंक के अनुसार, पूरी राशि का खातों में प्रावधान किया गया है, और बैंक की वित्तीय स्थिति या कामकाज पर कोई खास असर नहीं है।
अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया यह फैसला बैंक को 19.11.2025 को मिला। बैंक की कानूनी टीम ने मामले का विश्लेषण किया और बैंक के पास Ld. अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प खुला है।
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