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Saurashtra Cement को असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स का नोटिस मिला

कंपनी को धारा 80-IA के तहत संबंधित दावे को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित बदलाव के कारण किसी और डिमांड की उम्मीद नहीं है।।

अपडेटेड Sep 21, 2025 पर 10:51 PM
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Saurashtra Cement Ltd को असेसमेंट ईयर 2017-18 के संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस मिला है। SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के शेड्यूल III के भाग A के पैरा B के साथ रेगुलेशन 30 के तहत यह जानकारी 21 सितंबर, 2025 को फाइल की गई।

 

यह नोटिस इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 250 के तहत जारी किया गया था, जो थर्ड पार्टी से बिजली खरीदने से जुड़े एक प्रस्तावित लेनदेन से संबंधित है। इसमें शामिल अथॉरिटी इनकम टैक्स (अपील) के कमिश्नर, अहमदाबाद - 13 हैं, और यह ऑर्डर 20 सितंबर, 2025 को मिला था।


 

Saurashtra Cement को धारा 80-IA के तहत संबंधित दावे को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित बदलाव के परिणामस्वरूप किसी और डिमांड की उम्मीद नहीं है।

 

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर 'sebi-regulations-disclosures' सेक्शन के तहत अपलोड की गई है।

 

कंपनी को धारा 80-IA के तहत संबंधित दावे को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित बदलाव के कारण किसी और डिमांड की उम्मीद नहीं है।

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