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Saurashtra Cement को इनकम टैक्स से मिला नोटिस, रेवेन्यू में ₹9.83 करोड़ के इजाफे का मामला

Saurashtra Cement के शेयर को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 250 के तहत असेसमेंट वर्ष 2017-18 से संबंधित एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 9.83 करोड़ रुपये की रेवेन्यू में बढ़ोतरी शामिल है।

अपडेटेड Oct 01, 2025 पर 6:19 PM
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Saurashtra Cement के शेयर को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 250 के तहत असेसमेंट वर्ष 2017-18 से संबंधित एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 9.83 करोड़ रुपये की रेवेन्यू में बढ़ोतरी शामिल है।

 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अहमदाबाद के इनकम टैक्स (अपील्स) के कमिश्नर ऑफिस द्वारा जारी इस ऑर्डर में, धारा 80IA के तहत कटौती की अनुमति, धारा 80G के तहत 6.25 लाख रुपये की कटौती और निवासी शेयरधारकों को दिए गए 1.11 करोड़ रुपये के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए क्रेडिट की अनुमति शामिल है। इसमें नॉन-रेजिडेंट शेयरधारकों को दिए गए एक्सेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के रिफंड के दावे को भी अस्वीकार कर दिया गया है।


 

कंपनी को यह ऑर्डर 30 सितंबर, 2025 को मिला। Saurashtra Cement ने कहा है कि इस अपील ऑर्डर के कारण कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों, कामकाज या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

 

कंपनी के पास इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का विकल्प है और वह तय समय सीमा के भीतर अपील करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की संभावना का आकलन करेगी।

 

उक्त ऑर्डर फिलहाल अपील करने योग्य है, और कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मूल्यांकन करेगी।

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