Siemens को गुजरात HC से राहत, ₹3483 करोड़ का GST नोटिस रद्द

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अपडेटेड Nov 27, 2025 पर 10:20 AM
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Siemens ने घोषणा की कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस (SCN) को रद्द कर दिया है, जिसमें ₹3,483.00 करोड़ का GST लगाने का प्रस्ताव था।

 

यह आदेश 26 नवंबर 2025 को शाम 5.53 बजे के आसपास मिला।


 

यह कारण बताओ नोटिस (SCN) संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय GST और उत्पाद शुल्क, वडोदरा I आयुक्तालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कंपनी के हलोल, गुजरात में स्थित संपत्ति में पट्टे पर दिए गए ब्याज के हस्तांतरण और असाइनमेंट के संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत लागू ब्याज और जुर्माने के साथ ₹3,483.00 करोड़ का GST लगाने का प्रस्ताव था।

 

कंपनी ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त SCN को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इसी तरह के मामलों पर अपने पहले के निर्णयों का पालन करते हुए 21 नवंबर 2025 के अपने आदेश (26 नवंबर 2025 को जारी) ('आदेश') के माध्यम से SCN को रद्द कर दिया है।

 

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