Tata Technologies ने सितंबर 30, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए SEBI (डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स) रेगुलेशंस, 2018 के रेगुलेशन 74(5) के अनुपालन की पुष्टि की है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि तिमाही के दौरान डीमैटरियलाइज या रीमैटरियलाइज किए गए सिक्योरिटीज की जानकारी उन स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी गई है, जहां कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं।