GST नियमों के उल्लंघन में Thomas Cook India पर ₹9.57 करोड़ का जुर्माना

कंपनी उचित प्राधिकरण के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और उसके पास योग्यता के आधार पर अच्छा मामला है।

अपडेटेड Dec 10, 2025 पर 7:50 AM
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Thomas Cook (India) Limited ने बताया है कि उसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) के उल्लंघन से संबंधित अधिकारियों से आदेश मिले हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹9.57 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये आदेश 9 दिसंबर, 2025 को प्राप्त हुए थे, जो प्रधान आयुक्त, दिल्ली साउथ आयुक्तालय और संयुक्त आयुक्त, बेहला, पश्चिम बंगाल द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित हैं।

 

प्रधान आयुक्त, दिल्ली साउथ आयुक्तालय ने GST की कम पेमेंट के कारण ₹8.57 करोड़ का जुर्माना लगाया है, साथ ही CGST अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत ₹8,57,41,554/- का ब्याज और ₹8,57,41,554/- का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। ब्याज ₹4,74,583/- है।


 

इसके अतिरिक्त, संयुक्त आयुक्त, बेहला, पश्चिम बंगाल ने भी GST के उल्लंघन के लिए CGST/WBGST अधिनियम 2017 की धारा 73(9) के तहत ₹1,00,000/- का जुर्माना लगाया है।

 

कंपनी इन आदेशों के खिलाफ उचित अधिकारियों के समक्ष अपील कर रही है, और उसका मानना है कि उसके पास एक मजबूत मामला है। Thomas Cook (India) Limited को इन जुर्मानों के कारण किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय या परिचालन प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

 

प्रधान आयुक्त, दिल्ली साउथ आयुक्तालय से प्राप्त आदेश का विवरण:

 

आदेश का विवरण
विवरण जानकारी
अधिकारी का नाम प्रधान आयुक्त, दिल्ली साउथ आयुक्तालय
की गई कार्रवाई(यों) या पारित आदेश(शों) की प्रकृति और विवरण अधिकारी से GST की कम पेमेंट पर ₹8,57,41,204/-, ₹4,74,583/- का ब्याज और CGST अधिनियम 2017 की धारा 50 और CGST अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत क्रमशः ₹8,57,41,554/- का जुर्माना लगाने की पुष्टि करते हुए आदेश प्राप्त हुआ।
निर्देश या आदेश प्राप्त होने की तिथि 8 दिसंबर, 2025 (9 दिसंबर, 2025 को प्राप्त)
किए गए या किए जाने वाले उल्लंघन(नों)/उल्लंघन(नों) का विवरण कंपनी को CGST अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत ₹8,57,41,554/- का जुर्माना लगाने वाले प्राधिकरण से आदेश प्राप्त हुआ है।
सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव कंपनी उचित प्राधिकरण के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और उसके पास योग्यता के आधार पर अच्छा मामला है। इकाई पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय या परिचालन प्रभाव नहीं है।

 

संयुक्त आयुक्त, बेहला, पश्चिम बंगाल से प्राप्त आदेश का विवरण:

 

आदेश का विवरण
विवरण जानकारी
अधिकारी का नाम संयुक्त आयुक्त, बेहला, पश्चिम बंगाल
की गई कार्रवाई(यों) या पारित आदेश(शों) की प्रकृति और विवरण अधिकारी से GST की कम पेमेंट पर ₹10,56,896/-, ₹7,79,120/- का ब्याज और CGST अधिनियम 2017 की धारा 50 और CGST अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत क्रमशः ₹1,00,000/- का जुर्माना लगाने की पुष्टि करते हुए आदेश प्राप्त हुआ।
निर्देश या आदेश प्राप्त होने की तिथि 8 दिसंबर, 2025 (9 दिसंबर, 2025 को प्राप्त)
किए गए या किए जाने वाले उल्लंघन(नों)/उल्लंघन(नों) का विवरण कंपनी को CGST/WBGST अधिनियम 2017 की धारा 73(9) के तहत ₹1,00,000/- का जुर्माना लगाने वाले प्राधिकरण से आदेश प्राप्त हुआ है।
सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव कंपनी उचित प्राधिकरण के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और उसके पास योग्यता के आधार पर अच्छा मामला है। इकाई पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय या परिचालन प्रभाव नहीं है।

 

कंपनी उचित प्राधिकरण के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और उसके पास योग्यता के आधार पर अच्छा मामला है।

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