Thomas Cook (India) Limited ने बताया है कि उसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) के उल्लंघन से संबंधित अधिकारियों से आदेश मिले हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹9.57 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये आदेश 9 दिसंबर, 2025 को प्राप्त हुए थे, जो प्रधान आयुक्त, दिल्ली साउथ आयुक्तालय और संयुक्त आयुक्त, बेहला, पश्चिम बंगाल द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित हैं।
प्रधान आयुक्त, दिल्ली साउथ आयुक्तालय ने GST की कम पेमेंट के कारण ₹8.57 करोड़ का जुर्माना लगाया है, साथ ही CGST अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत ₹8,57,41,554/- का ब्याज और ₹8,57,41,554/- का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। ब्याज ₹4,74,583/- है।
इसके अतिरिक्त, संयुक्त आयुक्त, बेहला, पश्चिम बंगाल ने भी GST के उल्लंघन के लिए CGST/WBGST अधिनियम 2017 की धारा 73(9) के तहत ₹1,00,000/- का जुर्माना लगाया है।
कंपनी इन आदेशों के खिलाफ उचित अधिकारियों के समक्ष अपील कर रही है, और उसका मानना है कि उसके पास एक मजबूत मामला है। Thomas Cook (India) Limited को इन जुर्मानों के कारण किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय या परिचालन प्रभाव की उम्मीद नहीं है।
प्रधान आयुक्त, दिल्ली साउथ आयुक्तालय से प्राप्त आदेश का विवरण:
संयुक्त आयुक्त, बेहला, पश्चिम बंगाल से प्राप्त आदेश का विवरण:
कंपनी उचित प्राधिकरण के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और उसके पास योग्यता के आधार पर अच्छा मामला है।