सरकार ने विदेशी 119 ऐप पर ताला लगाने का आदेश दिया, ज्यादातर ऐप चीन और हांगकांग के

मनीकंट्रोल ने अपनी स्टडी में यह पाया है कि इन 119 ऐप में से 15 पर अब तक रोक लग चुकी है। बाकी पर 20 फरवरी से रोक लग जाएगी। उन्हें डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने जिन ऐप पर रोक लगाई है, उनमें कुछ सिंगापुर, यूके, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के भी हैं

अपडेटेड Feb 20, 2025 पर 12:56 PM
Story continues below Advertisement
ऐप पर रोक लगाने का निर्देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत दिया गया है।

सरकार ने 119 ऐप पर ताला लगाने का फैसला किया है। इनमें ज्यादातर ऐप चीन और हांगकांग के हैं। इनमें वीडियो और वॉयस चैट प्लेटफॉर्म के ज्यादा ऐप हैं। अब इन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। गूगल ने खुद यह जानकारी दी है। गूगल ने लूमेन डेटाबेस पर इसका खुलासा किया है। यह हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी साइट है।

20 फरवरी से ऐप डाउनलोड नहीं होंगे

मनीकंट्रोल ने अपनी स्टडी में यह पाया है कि इन 119 ऐप में से 15 पर अब तक रोक लग चुकी है। बाकी पर 20 फरवरी से रोक लग जाएगी। उन्हें डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने जिन ऐप पर रोक लगाई है, उनमें कुछ सिंगापुर, यूके, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के भी हैं।


सरकार ने IT एक्ट के तहत दिया आदेश

बताया जाता है कि सरकार ने इन ऐप पर रोक लगाने का निर्देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत दिया गया है। इस सेक्शन के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या पब्लिक ऑर्डर के तहत ऑनलाइन कंटेंट तक आम लोगों को पहुंचने से रोकना का अधिकार हासिल है। पहले भी सरकार इस सेक्शन के तहत कई चाइनीज ऐप पर रोक लगा चुकी है। खासकर चीन से रिश्ते बिगड़ने के बाद सरकार ने कई दर्जन चाइनीज ऐप पर रोक लगा दी थी।

गूगल ने ऐप पर रोक की जानकारी दी

सरकार ने जिन 119 ऐप पर रोक लगाई है, उनमें से तीन ऐप के डेवलपर्स ने मनीकंट्रोल को बताया है कि उन्हें Google की तरफ से इस रोक के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने यह भी बताया है कि वे इस मसले के निपटारे के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के इस आदेश के बारे में जानकारी गूगल के एक डिसक्लोजर से मिली है। गूगल ने यह डिसक्लोजर Lumen Database पर किया है। यह साइट सरकार के उन ऑर्डर्स को ट्रैक करती है, जिनमें गूगल से किसी कंटेंट को हटाने की गुजारिश की जाती है।

यह भी पढ़ें: US Layoffs: ट्रंप प्रशासन ने IRS के 7000 एंप्लॉयीज की छीनी नौकरी, प्रोबेशन पीरियड वालों की हुई छुट्टी

सेक्शन 69ए के तहत जारी आदेश गोपनीय

गूगल के डिसक्लोजर में यह नहीं बताया गया है कि कुछ ऐप पर रोक का आदेश देर से लागू होने की क्या वजह है। अभी यह तय नहीं है कि यह वजह तकनीकी है या प्रोसिजर से जुड़ी है। इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, उसने यह कहा कि सेक्शन 69ए के तहत पारित आदेश गोपनीय होते हैं। मनीकंट्रोल ने आईटी मिनिस्ट्री और गूगल के अलावा इन ऐप के डेवलपर से भी संपर्क करने की कोशिश की है। इस बारे में जानकारी मिलते ही यह खबर अपडेट की जाएगी।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।