बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले के मामले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें कुल 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इनमें पूर्व राज्य मंत्री लुतफुज्जमां बाबर समेत 19 लोगों को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
