1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 7 नियम, बैंक, शेयर बाजार से जुड़े हैं यह नियम

दो दिन बाद यानी 1 अक्टूबर 2021 से सात नियमों में बदलाव होने वाला है

अपडेटेड Sep 29, 2021 पर 11:34 AM

दो दिन बाद यानी 1 अक्टूबर 2021 से सात नियमों में बदलाव होने वाला है। इसका सीधा असर रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। नए नियम लागू होने से वित्तीय, बैंकिंग और शेयर बाजार से जुड़े नियमों में बदल जाएंगे। इसमें ऑटो डेबिट, बैंकों की चेकबुक, शराब बिक्री आदि से जुड़े नियम है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में...

ऑटो डेबिट - ग्राहकों से लेनी होगी इजाजत

1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव कर सकता है। RBI ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto debit payment system) के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित कर सकता है। नियमों का असर बैंक और मोबाइल वॉलेट जैसे Paytm,फोनपे, फ्रीचार्ज जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (Digiatl payment platforms) पर होगा। अब उन्हें हर बार किश्त या बिल पेमेंट के लिए पहले यूजर्स या ग्राहक से इजाजत लेनी होगी। RBI ने कहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रेकरिंग ट्रांसजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरूरत होगी और ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है।

अभी तक तय डेट पर बैंक और मोबाइल वॉलेट अपने आप खाते से पैसे काट लेते थे और पैसे कटने का SMS ग्राहक के पास आता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब पहले ऑटो डेबिट या कटने वाली किश्त या बिल पेमेंट का मैसेज पहले आएगा। हर बार बैंक और मोबाइल वॉलेट को इसकी इजाजत लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में  बदलाव करना होगा और हर बार परमिशन मिलने पर पैसे कटेंगे। वह अपने आप पैसे नहीं काट सकते।

चेकबुक हो जाएगी बंद – इन तीन बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा असर

अगर आप भी ओरिएंटल बैंक (Oriental bank -OBC), इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India - UBI) के कस्टमर्स की 1 अक्टूबर से इन बैंकों की पुरानी चेकबुक बेकार हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में 1 अप्रैल 2020 को हो चुका है। अब बैंक की पुरानी चेकबुक या पासबुक 1 अक्टूबर से मान्य नहीं होगी।


पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ट्विट के जरिये बताया कि 1 अक्टूबर से OBC और UBI बैंक की पुरानी चेकबुक पेमेंट या बैंक से पैसे निकालने के लिए नहीं चलेगी। उन्हें जल्दी ही अपनी नई चेक बुक मंगानी पड़ेगी। जिनके पास भी पुरानी चेकबुक है उसे बदलवा लें। अब नई चेकबुक PNB के नए IFSC code और IMCR  नंबर के साथ आएगी। नई चेकबुक आप बैंक ब्रांच जाकर ले सकते हैं। ग्राहक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आप इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के जरिये भी ऑनलाइन चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

PM kisan – पीएम किसान में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे अगर आप डबल उठाना चाहते हैं तो यह काम आपको फटाफट करना होगा। इसके बाद जब किस्त आएगी तो सबको 2,000 रुपये मिलेंगे, 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अगले 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको 4000 रुपये मिल सकें। दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 सितंबर तक करा लें। ऐसे में उन्हें 4,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें लगातार दो किस्तें मिलेंगी। यदि आपकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाती है तो अक्टूबर या नवंबर में आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद दिसंबर में भी 2000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी।

LPG गैस सिलेंडर – कीमतों में होगी बढ़ोतरी

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय करती है। हर बार रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाती है।

पेंशन – जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

1 अक्टूबर से 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया है। प्रमाण पत्र डाकघरों के जीवन प्रमाण पत्र केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र उनके जीवित रहने का सबूत होता है।

वेतन- 10 फीसदी करना होगा निवेश

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड की ईकाई में अपने ग्रॉस वेतन का 10 फीसदी हिस्सा निवेश करना होगा। सेबी का यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।

बंद हो जाएगी शराब की दुकान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले महीने से प्राइवेट शराब की दुकानें (Alcohol Outlets) बंद हो जाएगी। एक अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच यानि 45 दिन तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। इससे दिल्ली में शराब का संकट पैदा होने की आशंका है। दरअलस नई शराब नीति (New Liquor Policy) लागू होने के कारण एक अक्टूबर से केवल सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानें खुली रहेंगी और प्राइवेट शराब की दुकानें 16 नवंबर तक बंद होने जा रही हैं।

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