30 नवंबर से पहले निपटा लें पहले अपने ये 3 काम, वरना नहीं मिलेगी पेंशन और आ जाएगा टैक्स नोटिस

30 November 2025 Deadlines: नवंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी आ गई है। कामों की गिनती में पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, टैक्स से जुड़े फॉर्म और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS ऑप्शन आदि शामिल हैं

अपडेटेड Nov 24, 2025 पर 11:42 AM
Story continues below Advertisement
30 November 2025 Deadlines: नवंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी आ गई है।

30 November 2025 Deadlines: नवंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी आ गई है। कामों की गिनती में पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, टैक्स से जुड़े फॉर्म और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS ऑप्शन आदि शामिल हैं। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं किए गए, तो पेंशन रुक सकती है, फाइनेंशियल प्रोसेस अटक सकते हैं या पेनाल्टी भी लग सकती है। इसलिए नवंबर खत्म होने से पहले इन सभी डेडलाइन वाले कामों को निपटाना जरूरी है।

1. UPS लेने की अंतिम तारीख

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। सरकार ने इस डेडलाइन को पहले 30 सितंबर रखा था, लेकिन इसे दो महीने बढ़ाकर नवंबर के अंत तक कर दिया गया। UPS, नई पेंशन व्यवस्था (NPS) से अलग है और इसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान तय होता है।


UPS के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 18.5% देती है। यह व्यवस्था पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) से अलग है, जिसमें कर्मचारियों को बिना योगदान दिए अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन मिलती थी। ऐसे में जो कर्मचारी नई स्कीम चुनना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक फैसला लेना जरूरी है।

2. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि

पेंशनर्स के लिए भी 30 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है। हर साल की तरह इस बार भी उन्हें जीवन प्रमाण (Life Certificate) जमा करना होगा, ताकि उनकी पेंशन लगातार मिलती रहे। हालांकि, 80 साल और उससे अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन 1 अक्टूबर से ही सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई तरीके हैं। बैंक, CSC सेंटर, सरकारी ऑफिस या फिर मोबाइल/PC ऐप के जरिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की डोरस्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। इसमें पेंशनर्स घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।

3. टैक्स से जुड़े फॉर्म

टैक्स से जुड़े कई फॉर्म और स्टेटमेंट जमा करने की भी डेडलाइन 30 नवंबर ही है। अक्टूबर 2025 के लिए Sections 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत TDS का चालान-कम-स्टेटमेंट इसी दिन तक जमा करना जरूरी है। इसके अलावा Section 92E से जुड़े अंतरराष्ट्रीय या घरेलू ट्रांजैक्शन वाले टैक्सपेयरों को भी इसी तारीख तक ITR फाइल करनी है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय इकाइयों को भी वित्त वर्ष 2024–25 के लिए Form 3CEAA 30 नवंबर तक दाखिल करना होगा।

8th Pay Commission: क्या लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम? 1 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।