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31 मार्च तक टैक्सपेयर्स निपटा लें अपना ये काम, वरना नहीं मिलेगी टैक्स में छूट

Tax Saving Investment 31 March 2025: मार्च का महीना कई सारे कामों के लिए डेडलाइन की तरह होता है। टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च 2025 तक निवेश करना होता है। इसके अलावा कई काम हैं जो टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा को निपटाने हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 03, 2025 पर 12:56 PM
31 मार्च तक टैक्सपेयर्स निपटा लें अपना ये काम, वरना नहीं मिलेगी टैक्स में छूट
Tax Saving Investment 31 March 2025: मार्च का महीना कई सारे कामों के लिए डेडलाइन की तरह होता है।

Tax Saving Investment 31 March 2025: मार्च का महीना कई सारे कामों के लिए डेडलाइन की तरह होता है। टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च 2025 तक निवेश करना होता है। इसके अलावा कई काम हैं जो टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा को निपटाने हैं। EPF सदस्यों को इंश्योरेंस लाभ पाने के लिए 15 मार्च 2025 तक UAN एक्टिव करना होगा। म्यूचुअल फंड और डिमैट अकाउंट में नॉमिनी बनाने के नियम लागू हो गए हैं।

1. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की अंतिम तिथि – 31 मार्च 2025

टैक्सपेयर्स के लिए 31 मार्च 2025 तक टैक्स बचाने का आखिरी मौका है। जो लोग पुराने टैक्स सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वे कुछ स्पेशल कटौतियों का फायदा उठा सकते हैं।

सेक्शन 80C: PPF, ईएलएसएस, एनएससी, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक की छूट ली जा सकती है।

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