आज से यानी 1 अक्टूबर 2021 से सात नियम बदल गए हैं। इनका सीधा असर रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। नए नियम लागू होने से वित्तीय, बैंकिंग और शेयर बाजार से जुड़े नियमों में बदल गए हैं। आज से LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। हालांकि, आपके घर की रसोई गैस की जगह कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 43 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब हॉटस्टार, Netflix, प्राइम की ऑटो डेबिट पेमेंट अब अपने आप नहीं होगी। आपको इस पर नजर रखनी होगी। जानें आज से लागू हो चुके इन नियमों के बारे में...
ऑटो डेबिट - ग्राहकों से लेनी होगी इजाजत
1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया है। RBI ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto debit payment system) के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित कर दिया है। नियमों का असर बैंक और मोबाइल वॉलेट जैसे Paytm,फोनपे, फ्रीचार्ज, हॉटस्टार, Netflix, प्राइम जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (Digiatl payment platforms) पर होगा। अब उन्हें हर बार किश्त या बिल पेमेंट के लिए पहले यूजर्स या ग्राहक से इजाजत लेनी होगी। RBI ने कहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रेकरिंग ट्रांसजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरूरत होगी और ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है।
चेकबुक हो जाएगी बंद – इन तीन बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा असर
अगर आप भी ओरिएंटल बैंक (Oriental bank -OBC), इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India - UBI) के कस्टमर्स की 1 अक्टूबर से इन बैंकों की पुरानी चेकबुक बेकार हो गई है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में 1 अप्रैल 2020 को हो चुका है। अब बैंक की पुरानी चेकबुक या पासबुक 1 अक्टूबर से मान्य नहीं होगी।
LPG गैस सिलेंडर – कीमतों में हुई बढ़ोतरी
पेंशन – जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
1 अक्टूबर से 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया है। प्रमाण पत्र डाकघरों के जीवन प्रमाण पत्र केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र उनके जीवित रहने का सबूत होता है।
वेतन- 10 फीसदी करना होगा निवेश
एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड की ईकाई में अपने ग्रॉस वेतन का 10 फीसदी हिस्सा निवेश करना होगा। सेबी का यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।