अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के लिए आवेदन किया था और उसी आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर आपका PAN कार्ड बना है, तो आपके लिए एक राहत की खबर है। सरकार ने ऐसे लोगों को PAN और आधार को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। जिन लोगों को आधार के पुराने एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर PAN जारी हुआ है, उन्हें अब अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है।
हालांकि, बाकी सभी पैन कार्ड धारकों के लिए बिना जुर्माने के आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 ही थी। अब यदि कोई लिंकिंग कराना चाहता है, तो उसे 1,000 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी।
PAN और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकती है।
ऑनलाइन: आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से लिंकिंग कर सकते हैं।
ऑफलाइन: NSDL या UTIITSL के किसी भी सर्विस सेंटर पर जाकर ‘Annexure-I’ फॉर्म भरना होगा। साथ में PAN और आधार कार्ड की कॉपी भी ले जानी होगी।
PAN और आधार को लिंक करने से पहले यह पक्का कर लें कि दोनों में दर्ज नाम, जन्मतिथि और लिंग की जानकारी एक जैसी हो। अगर इन डिटेल्स में कोई अंतर हुआ तो लिंकिंग रिजेक्ट हो सकती है। ऐसे में आपको या तो आधार में या पैन में सुधार करवाना पड़ेगा।
यह अपडेट उन लोगों के लिए खास है जो नए पैन होल्डर हैं और जिनका पैन आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर बना है। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें अब दिसंबर 2025 तक का वक्त मिल गया है।
बाकी लोग भी अगर अभी तक पैन और आधार लिंक नहीं कर पाए हैं तो जुर्माना भरकर यह काम जल्द से जल्द पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत न हो।