Pan Aadhar Link: पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए करने की डेडलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई बार बढ़ाई गई है। अब पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 है। आयकर विभाग कई बार चेतावनी दे चुका है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि 31 मार्च 2023 तक आधार कार्ड के साथ पैन को लिंक नहीं कराने पर ये एक्टिव नहीं रहेगा। पैन कार्डधारकों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 और 30 जून 2022 के बीच कार्ड को लिंक करने पार 500 रुपये का जुर्माना देकर लिंक किया जा सकता था। अब पैन और आधार को लिंक करने पर इनकम टैक्स विभाग को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उसके बाद ही वह पैन कार्ड और आधार को लिंक कर सकते हैं।
समय रहते करें आधार को पैन से लिंक
यदि आपने अभी भी अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो भी आप अपने पैन के एक्टिव रखने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देकर एक्टिव रख सकते हैं। यदि आपके पास इनकम टैक्स की वेबसाइट नहीं है तो पहले अपना अकाउंट बनाएं। अपना आईडी और पासवर्ड सेट करें।
अपने आधार पैन को ऑनलाइन लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो..
- आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- अपनी लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें।
- यदि नहीं तो मेनू बार से प्रोफाइल सेटिंग पर जाएं और 'लिंक आधार' का ऑप्श चुनें।
- एक नई विंडो खुलकर आएगी।
- यहां आप अपना पैन नंबर, आधार जानकारी, नाम और मोबाइल नंबर डालें।
- जानकारी को वेरिफाई करने के बाद 'मैं अपने आधार जानकारी को मान्य करने के लिए सहमत हूं' विकल्प को चुनें।
- अब 'Continue' बटन पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा।
- स्क्रीन पर जानकारी भरें और Validate के बटन को दबाएं।
- पेनल्टी चुकाने के बाद आपका पैन-आधार लिंक करने का काम पूरा हो जाएगा।