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एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त की आज है डेडलाइन, अगर चूके तो लगेगी इतनी पेनल्टी! जानिए बचने का ये तरीका

Advance Tax Deadline: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की आज 15 सितंबर आखिरी तारीख है। अगर आप यह डेडलाइन मिस करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जानिए 36% पेमेंट वाला सेफ्टी नियम क्या है और डेडलाइन मिस होने पर पेनल्टी से बचने के लिए क्या करना चाहिए

Edited By: Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 15, 2026 पर 1:30 PM
एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त की आज है डेडलाइन, अगर चूके तो लगेगी इतनी पेनल्टी! जानिए बचने का ये तरीका
जानिए एडवांस टैक्स क्या है, किसे देना जरूरी है, चूकने पर कितना ब्याज लगेगा और अगर आज पेमेंट न हो पाए तो क्या करना चाहिए

Advance Tax Deadline 15 September 2026: अगर आपकी कमाई सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको ब्याज, शेयर बाजार, डिविडेंड या फ्रीलांसिंग से भी कमाई होती है, तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की आज यानी 15 सितंबर आखिरी तारीख है।

अगर आप आज यह टैक्स जमा करने से चूक जाते हैं या कम रकम जमा करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पेनल्टी के रूप में ब्याज वसूलेगा। जानिए एडवांस टैक्स क्या है, किसे देना जरूरी है, चूकने पर कितना ब्याज लगेगा और अगर आज पेमेंट न हो पाए तो क्या करना चाहिए।

क्या होता है एडवांस टैक्स?

आसान शब्दों में कहें तो एडवांस टैक्स कमाई के साथ-साथ टैक्स चुकाने की व्यवस्था है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 403 से 410 के तहत, टैक्सपेयर्स को अपना पूरा टैक्स साल के अंत में आईटीआर (ITR) भरते समय एक साथ देने के बजाय चार किश्तों में चुकाना होता है।

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