Advance Tax: कल 15 दिसंबर 2024 की डेडलाइन हो गई खत्म, आज भी जमा कर सकते हैं एडवांस टैक्स, जानें कैसे

Advance Tax: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की तीसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 थी। जो अब निकल चुकी है। लेकिन आप आज भी अपनी एडवांस टैक्स की किश्त जमा कर सकते हैं। वो भी बिना जुर्माने के.. यहां जानें कैसे।

अपडेटेड Dec 16, 2024 पर 4:19 PM
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Advance Tax: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की तीसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 थी।

Advance Tax: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की तीसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 थी। जो अब निकल चुकी है। लेकिन आप आज भी अपनी एडवांस टैक्स की किश्त जमा कर सकते हैं। वो भी बिना जुर्माने के..। टैक्सपेयर्स आज सोमवार 16 दिसंबर को भी एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। दरअसल, 15 दिसंबर को रविवार और पब्लिक हॉलिडे के कारण टैक्सपेयर्स के लिए यह टाइम लिमिट 16 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।

आज सोमवार को भी जमा कर सकते है एडवांस टैक्स

1994 में जारी एक सर्कुलर के अनुसार यदि एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि किसी पब्लिक हॉलिडे के दिन पड़ती है, तो टैक्सपेयर्स अगले वर्किंग डे पर बिना किसी पेनाल्टी या ब्याज के पेमेंट कर सकते हैं। इस सर्कुलर के अभी भी लागू होने के कारण टैक्सपेयर्स 16 दिसंबर को एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। गौरतलब है कि जिन टैक्सपेयर्स की टैक्स लाएबिलिटी 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें उन डेट्स तक एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य है। वरना, उन्हें ब्याज और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।


एडवांस टैक्स: चार किश्तों में होता है पेमेंट

एडवांस टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर में चार किश्तों में भरना होता है जिसमें इनकम हुई है।

15% - 15 जून तक

45% - 15 सितंबर तक (पहली किश्त भी इसमें शामिल होती है)

75% - 15 दिसंबर तक (पहली और दूसरी किश्त शामिल होती है)

100% - 15 मार्च तक

किसे देना होता है एडवांस टैक्स?

अगर आपकी इनकम पर TDS कटने के बाद भी 10,000 रुपये या उससे अधिक टैक्स देनदारी है, तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। इसमें सैलरी के अलावा रेंट, कैपिटल गेन, एफडी के ब्याज, या लॉटरी जीतने से हुई आय भी शामिल होती है।

एडवांस टैक्स नहीं भरने पर क्या होगा?

अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं या देर से भरते हैं, तो आपको आयकर विभाग के तहत धारा 234B और 234C के अनुसार जुर्माना भरना होगा। इस जुर्माने की दर 1% प्रति माह होती है।

धारा 234B: अगर आपने 31 मार्च तक कुल टैक्स का 90% तक नहीं भरा, तो 1% प्रति माह का ब्याज देना होगा।

धारा 234C: चार किश्तों के लिए अलग-अलग समय पर 1% प्रति माह के हिसाब से ब्याज लगेगा। इसलिए, समय पर एडवांस टैक्स का सही से पेमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके।

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MoneyControl News

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First Published: Dec 16, 2024 4:19 PM

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