प्लेन क्रैश में यात्री की मौत होने पर क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है?

विमान से यात्रा करने के दौरान अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत राहत मिलती है। यह राहत मंट्रियल कनवेंशन, 1999 के तहत मिलती है। इस नियम को दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं। इंडिया ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है

अपडेटेड Jun 12, 2025 पर 4:59 PM
Story continues below Advertisement
अगर कोई व्यक्ति विदेश छुट्टियां मनाने या किसी काम से जाता है तो वह ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है। इस इंश्योरेंस में यात्री के जीवन का भी बीमा होता है।

अहमदाबाद में 12 जून को दोपहर 2 बजे के करीब हुए विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि 133 लोगों के इस हादसे में मौत की पुष्टि हो गई है। इस विमान पर क्रू और यात्री सहित कुल 242 लोग सवार थे। हादसे के बाद विमान जिस तरह से आग के गोले में बदल गया, उससे मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ने की आशका है। सवाल है कि क्या विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है?

मुआवजे के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम

विमान से यात्रा करने के दौरान अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत राहत मिलती है। DGCA के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि यह राहत मंट्रियल कनवेंशन, 1999 के तहत मिलती है। इस नियम को दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं। इंडिया ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस नियम के तहत अगर किसी एयरलाइंस कंपनी का विमान हादसे का शिकार हो जाता है तो वह कंपनी पीड़ितों के परिवार से सदस्यों को मुआवजा देती है।


अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नियम ज्यादा सख्त

मंट्रियल कनवेंशन, 1999 के मुताबिक, अगर किसी यात्री की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को 1.4 करोड़ रुपये (1,75000 डॉलर) मिलते हैं। घायल होने की स्थिति में भी 1.4 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलता है। अगर यह साबित हो जाता है कि हादसा एयरलाइंस कंपनी या उसके स्टाफ की गलती से हुआ है तो मुआवजा का पैसा बढ़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में तो इस नियम का और सख्ती से पालन होता है। इंडिया में इस तरह के मुआवजा के लिए DGCA की गाइडलाइंस है। उसके तहत एयरलाइंस कंपनी ट्रैवल करने वाले व्यक्ति को इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती है। इसके लिए टिकट के किराए में इंश्योरेंस का पैसा शामिल होता है।

यात्री खुद भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं

अगर कोई व्यक्ति विदेश छुट्टियां मनाने या किसी काम से जाता है तो वह ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है। इस इंश्योरेंस में यात्री के जीवन का भी बीमा होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की विमान हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बीमा का पैसा मिलेगा। यही वजह है कि अक्सर विदेश जाने वाले लोग ट्रैवल इंश्योरेंस कराने को जरूरी मानते हैं।

यह भी पढ़ें: Ahmedabad Plane Crash Live

अहमदाबाद विमान प्लैन क्रैश में मिलेगा मुआवजा

अहमदाबाद में जो विमान 12 जून को हादसे का शिकार हुआ, वह लंदन जा रहा था। एयर इंडिया का यह विमान उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गया। इस विमान के यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइंट्स में हर यात्री के बीमा का खास ख्याल रखा जाता है। जिन यात्रियों ने ट्रेवल इंश्योरेंस लिया होगा, उन्हें बीमा कंपनी की तरफ से भी इंश्योरेंस के पैसे का भुगतान होगा।

MoneyControl News

MoneyControl News

First Published: Jun 12, 2025 4:19 PM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।