डिजिटल पेमेंट के इस युग में कैश निकालने के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। ATM के अलावा दूसरे विकल्प भी मुहैया कराए जाते हैं। Reserve Bank of India (RBI) से आमतौर पर लोग कैश निकालने के बारे में पूछते रहते हैं। साथ ही Point of Sale (PoS) टर्मिनल्स के जरिए ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के बारे में भी लोग अक्सर पूछते रहते हैं। कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ ये है कि PoS टर्मिनल्स से कैश निकालने की सुविधा सभी कारोबारियों के लिए नहीं है। इसके अलावा आप PoS टर्मिनल्स से कैश निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

PoS टर्मिनल्स पर कैश निकालने के लिए अक्सर कई तरह के सवाल दिमाग में आते रहते हैं। इसलिए अपने सवालों के जवाब यहां पढ़िए

PoS टर्मिनल्स से किस प्रकार के कार्ड से कैश निकालने की मंजूरी दी गई है?

PoS टर्मिनल्स पर डेबिट कार्ड के जरिए कैश निकालने की अनुमति दी गई है। साथ ही ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल करके भी आप कैश निकाल सकते हैं। हालांकि यहां पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। PoS टर्मिनल्स पर Unified Payments Interface (UPI) और प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-PMJDY) में मुहैया कराए गए ओवर ड्रॉफ्ट सुविधा से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के जरिए भी आप कैश निकाल सकते हैं।  

क्या इस सुविधा के तहत कैश निकालने की कोई लिमिट है ?

इस सुविधा के तहत एक ग्राहक टियर-3 से टियर-6 शहरों में प्रति दिन 2,000/ रुपये तक कैश निकाल सकता है। इसी तरह  टियर-1 और टियर-2 शहरों में रोजाना 1,000 रुपये निकाल सकता है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कितना चार्ज लगता है? 

इस सुविधा के जरिए कैश निकालने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1 फीसदी से अधिक नहीं लगेगा।


क्या जिस बैंक का PoS टर्मिनल्स है, उसी बैंक के डेबिट कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं?

नहीं, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो। आप किसी भी PoS टर्मिनल्स से किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से कैश निकाल सकते हैं।

क्या इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार्ड होल्डर्स को कारोबारी प्रतिष्ठान से कुछ सामान या सर्विस लेना अनिवार्य है?

नहीं, यह सुविधा उपलब्ध है कि कार्ड होल्डर्स खरीदारी करता है या नहीं।

क्या PoS टर्मिनल्स से कैश निकालने पर रसीद मुहैया कराई जाएगी?

हां, बिल्कुल व्यापारी को रसीद देना आवश्यक है। अगर सामान खरीदने के साथ में कैश लिया जाता है तो मिली हुई रसीद में अलग से पता चल जाएगा कि कैश निकाला गया है।

इस सुविधा के संबंध में अगर शिकायत करनी है तो कहां की जा सकती है?

इस संबंध में कार्ड होल्डर्स को जहां से कार्ड जारी किया गया है, वहां शिकायत कर सकता है। अगर वहां से कोई जवाब नहीं आया या उस जवाब से कार्ड होल्डर संतुष्ट नहीं है, तो कार्डहोल्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए Banking Ombudsman Scheme / Ombudsman Scheme के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।

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