अटल पेंशन योजना (APY) एक तरह का रिटायरमेंट प्रोग्राम है, जिसका मकसद असंगठित सेक्टर के कर्मचारियों को सेफ्टी देना है। सरकार की इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक ही खाता खोल सकता है। इसमें आप एक से ज्यादा खाते नहीं खोल सकते।
अटल पेंशन योजना (APY) एक तरह का रिटायरमेंट प्रोग्राम है, जिसका मकसद असंगठित सेक्टर के कर्मचारियों को सेफ्टी देना है। सरकार की इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक ही खाता खोल सकता है। इसमें आप एक से ज्यादा खाते नहीं खोल सकते।
ये हैं अटल पेंशन योजना के लिए शर्तें
1. ग्राहक की आयु 18 - 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. उसके पास एक सेविंग बैंक खाता होना चाहिए या एक सेविंग अकाउंट खोलना होगा।
3. आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसकी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के दौरान बैंक को देनी होगी।
60 के बाद सालाना मिलेगी 60,000 रुपए पेंशन
योजना के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये मंथली तक की पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1239 रुपए निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5000 रुपये महीना यानी 60,000 रुपये सालाना पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है।
हर महीने देने होंगे 210 रुपये
मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये देने होंगे। अगर यही पैसा हर तीन महीने में देते हैं तो 626 रुपये और छह महीने में देने पर 1,239 रुपये देने होंगे। महीने में 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपये देने होंगे।
कम उम्र में जुड़ने पर मिलेगा ज्यादा फायदा
मान लिजिए कि अगर 5 हजार पेंशन के लिए आप 35 की उम्र में जुड़ते हैं तो 25 साल तक हर 6 महीने में 5,323 रुपए जमा करना होगा। ऐसे में आपका कुल निवेश 2.66 लाख रुपये होगा, जिसपर आपको 5 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। जबकि 18 की उम्र में जुड़ने पर आपका कुल निवेश सिर्फ 1.04 लाख रुपये ही होगा। यानी एक ही पेंशन के लिए करीब 1.60 लाख रुपये ज्यादा निवेश करना होगा।
सरकारी योजना से जुड़ी अन्य बातें
- आप पेमेंट के लिए 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं, मंथली निवेश, तिमाही निवेश या छमाही निवेश।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
- एक सदस्य के नाम से सिर्फ 1 ही अकाउंट खुलेगा।
- अगर 60 साल के पहले या बाद में सदस्य की मौत हो जाती है, तो पेंशन की राशि वाइफ को मिलेगी।
- अगर सदस्य और वाइफ दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।
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