बैंक 1 अक्टूबर से अपना ऑटो-डेबिट पेमेंट नियम बदलने वाले हैं। RBI ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों को ऑटो-पेमेंट नियम में बदलाव का निर्देश दिया है। इसका असर यह होगा कि जो लोग कार्ड के जरिए किसी सेवा के लिए मंथली किश्त का भुगतान करते हैं, अब हो सकता है कि उनके कार्ड से तय तारीख पर पैसे अपने आप नहीं कटे।
