RBI: 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव कर सकता है। RBI ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto debit payment system) के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित कर सकता है। नियमों का असर बैंक और मोबाइल वॉलेट जैसे Paytm,फोनपे, फ्रीचार्ज जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (Digiatl payment platforms) पर होगा। अब उन्हें हर बार किश्त या बिल पेमेंट के लिए पहले यूजर्स या ग्राहक से इजाजत लेनी होगी।
अभी तक तय डेट पर बैंक और मोबाइल वॉलेट अपने आप खाते से पैसे काट लेते थे और पैसे कटने का SMS ग्राहक के पास आता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब पहले ऑटो डेबिट या कटने वाली किश्त या बिल पेमेंट का मैसेज पहले आएगा। हर बार बैंक और मोबाइल वॉलेट को इसकी इजाजत लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा और हर बार परमिशन मिलने पर पैसे कटेंगे। वह अपने आप पैसे नहीं काट सकते।
RBI ने कहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रेकरिंग ट्रांसजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरूरत होगी और ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है।
ऑटो डेबिट सिस्टम कैसे काम करता है