Bank Holidays in September 2022: अगले महीने सितंबर 2022 में 13 दिनों के लिए बैंक ब्रांच बंद रहेंगी। इनमें वीकेंड की छुट्टियां भी शामिल है। अगर आपको अगले महीने किसी काम से बैंक जाना है तो छुट्टियों की लिस्ट को चेक करके ही घर से निकलिएगा। देश में बैंक महीने के पहले और चौथे शनिवार को काम करते हैं। जबकि, दूसरे और तीसरे शनिवार को छुट्टी होती है। बैंक सभी रविवार को भी बंद रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के छुट्टी के कैलेंडर के अनुसार सितंबर में कुल 13 छुट्टियां हैं। सितंबर महीने में नवरात्रि शुरू हैं। साथ ही गणेण चतुर्थी का भी त्योहार है। इसके अलावा 8 दिन शेयर बाजार बंद रहेगा।
13 दिन बैंक 8 दिन शेयर बाजार रहेगा बंद
सितंबर में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा शेयर बाजार 8 दिन के लिए बंद रहने वाला है। शनिवार और रविवार के दिन शेयर बाजार की छुट्टी होती है। इस कारण सितंबर में 8 दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। किसी त्योहार के कारण सितंबर में शेयर बाजार बंद नहीं होगा।
सितंबर 2022 में बैंक छुट्टियों की पूरी सूची
1 सितंबर: गणेश चतुर्थी (दूसरे दिन) के अवसर पर पणजी में बैंक बंद रहेंगे।
4 सितंबर: महीने का पहला रविवार।
6 सितंबर: कर्म पूजा के उपलक्ष्य में रांची के बैंक बंद रहेंगे।
7 सितंबर: पहले ओणम के अवसर पर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।
8 सितंबर: तिरुवोनम में कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।
9 सितंबर: गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि इस दिन यहां इंद्रजात्रा होगी।
10 सितंबर: जबकि कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक श्री नारायण गुरु जयंती के अवसर पर आरबीआई के अनुसार बंद रहने के लिए लिस्ट हैं। महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे।
11 सितंबर: महीने का दूसरा रविवार।
18 सितंबर: महीने का तीसरा रविवार।
21 सितंबर: श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के अवसर पर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।
24 सितंबर: महीने का चौथा शनिवार।
25 सितंबर: महीने का चौथा रविवार।
26 सितंबर: इंफाल और जयपुर में लैनिंग्थौ सनमही के नवरात्रि स्थापना/मेरा चौरेन हौबा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।
कुछ बैंक अवकाश हैं जो राज्य में ही मनाए जातेहैं। तब सभी राज्यों में बैंक बंद नहीं होते हैं। आरबीआई अपनी छुट्टियों को तीन केटेगरी में रखता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलिडे और अकाउंट क्लोजिंग। वीकेंड को छोड़कर RBI के 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत आते हैं।