Bank Locker Rules: 1 जनवरी से बदल जाएंगे बैंक लॉकर से जुड़े नियम, ग्राहकों को होंगे ये फायदे

Bank Locker Rules: अगर आप भी बैंक लॉकर (Bank Locker) का इस्तेमाल करते हैं या बैंक लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काम की खबर है। दरअसल, 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव होने वाला है

अपडेटेड Dec 25, 2022 पर 3:23 PM
Bank Locker: 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव होने वाला है।

Bank Locker Rules: अगर आप भी बैंक लॉकर (Bank Locker) का इस्तेमाल करते हैं या बैंक लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काम की खबर है। दरअसल, 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि सभी प्रमुख बैंक 1 जनवरी 2023 से पहले अपने धारकों को लॉकर एग्रीमेंट जारी करने के लिए कहा है। RBI के रिवाइज नियमों के अनुसार बैंक ये तय करेंगे कि उनके लॉकर समझौतों में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल न हों। बैंक अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ भी एग्रीमेंट को रिन्यू करेगा। 1 जनवरी 2023 से नए लॉकर नियम लागू हो जाएंगे।

बैंक SMS के जरिये देंगे नए नियमों की जानकारी

नए नियमों के लागू होने के बाद ग्राहकों के साथ बैंक लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान होता है तो बैंक की जिम्मेदारी अब तय की जाएगी। बैंक को 31 दिसंबर तक के लिए एग्रीमेंट साइन करना होगा। ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव की जानकारी SMS के माध्यम से बैंक को देनी होगी।


बैंक करेगा नुकसान की भरपाई

RBI के नए नियमों के अनुसार बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर में रखी चीजों को नुकसान होता है तो बैंक इसके लिए पेमेंट करेगा। ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वह एरिया या ब्रांच की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए। अगर बैंक के कर्मचारी की धोखाधड़ी के कारण नुकसान होता है बैंक लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना तक भरपाई करेगा।

इन हालातों में नहीं मिलेगा मुआवजा

भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं में बैंक मुआवजा नहीं देगा। ग्राहकों की गलती या लापरवाही के कारण अगर कोई नुकसान होता है तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। RBI ने कहा कि सभी बैंकों को नए लॉकर नियमों को जारी करना होगा, ताकि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें। बैंक IBA के ड्राफ्ट किये नियमों के तहत मॉडल लॉकर एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक बने हैं।

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