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Bank Locker Rule: बैंक लॉकर में नहीं रख सकते ये सामान, पहले चेक कर लें लिस्ट, वरना बाद में होंगे परेशान

Bank Locker Rule: अभी हाल में बैंक लॉकर में रखें नोटों में दीमक लगने का मामला उदयपुर में सामने आया है। ऐसा मामले आने से फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि बैंक लॉकर में आप क्या-क्या रख सकते हैं। ज्यादातर आम लोग, कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनियां, एसोसिएशन और क्लब बैंक लॉकर की सर्विस लेते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 11, 2023 पर 5:19 PM
Bank Locker Rule: बैंक लॉकर में नहीं रख सकते ये सामान, पहले चेक कर लें लिस्ट, वरना बाद में होंगे परेशान
SBI वेबासइट के अनुसार बैंक लॉकर के रिवाइज नियमों के अनुसार बैंक लॉकर का इस्तेमाल सिर्फ वैलिड कामों के लिए कर सकते हैं।

Bank Locker Rule: अभी हाल में बैंक लॉकर में रखें नोटों में दीमक लगने का मामला उदयपुर में सामने आया है। ऐसा मामले आने से फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि बैंक लॉकर में आप क्या-क्या रख सकते हैं। ज्यादातर आम लोग, कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनियां, एसोसिएशन और क्लब बैंक लॉकर की सर्विस लेते हैं। वह उसमें गोल्ड-डायमंड ज्वैलरी, पैसे, जरूरी पेपर्स आदि रखते हैं। हाल में ज्यादातर सभी बैंक लॉकर से जुड़े RBI के रिवाइज दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहकों को नए समझौते पर साइन करन के लिए भी ब्रांच बुला रहे हैं। उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक इन पर ग्राहकों से साइन करवाना है।

बैंक लॉकर में नहीं रख सकते ये सामान

SBI वेबासइट के अनुसार बैंक लॉकर के रिवाइज नियमों के अनुसार बैंक लॉकर का इस्तेमाल सिर्फ वैलिड कामों के लिए कर सकते हैं। जैसेकि ज्वैलरी, डॉक्यूमेंट्स आदि लेकिन कैश या करेंसी रखने के लिए नहीं कर सकते। पीएनबी के रिवाइज लॉकर समझौते के अनुसार इन वस्तुओं को बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता है। आर्म्स, हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स या कोई प्रतिबंधित सामान नहीं रख सकते। कोई भी गलने वाला या रेडियोएक्टिव सामान या कोई अवैध सामान नहीं रख सकते। कोई भी सामान जो बैंक या उसके किसी भी ग्राहक के लिए कोई खतरा बन सकता है। पीएनबी लॉकर समझौते के अनुसार, "रसायन, हथियार, विस्फोटक, खराब होने वाली वस्तुएं, नशीले पदार्थ और ऐसी अन्य खतरनाक, अवैध वस्तुओं को सुरक्षित बैंक लॉकर में रखने की इजाजत नहीं है।"

बैंक लॉकर में कैसे रखें सामान?

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