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लोन चुकाने के 30 दिनों ने अंदर ग्राहकों को मिलेंगे पेपर्स, RBI ने बनाए नए प्रॉपर्टी रूल्स

New Property Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में नये प्रॉपर्टी रूल का ऐलान किया है। आरबीआई के अनुसार रेगुलेटेड फर्म रिटेल लोन लेने वालों को कर्ज का पूरा पैसा चुकाने के 30 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देगी। अगर ऐसा करने में देरी होती है तो उन्हें पेनाल्टी देनी होगी। ये नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 17, 2023 पर 3:09 PM
लोन चुकाने के 30 दिनों ने अंदर ग्राहकों को मिलेंगे पेपर्स, RBI ने बनाए नए प्रॉपर्टी रूल्स
New Property Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में नये प्रॉपर्टी रूल का ऐलान किया है।

New Property Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में नये प्रॉपर्टी रूल का ऐलान किया है। आरबीआई के अनुसार रेगुलेटेड फर्म रिटेल लोन लेने वालों को कर्ज का पूरा पैसा चुकाने के 30 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देगी। अगर ऐसा करने में देरी होती है तो उन्हें पेनाल्टी देनी होगी। ये नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे। आरबीआई ने 13 सितंबर को जारी एक नोटिस में इसका खुलासा किया था।

30 दिनों के अंदर देने होंगे डॉक्यूमेंट्स

आरबीआई के मुताबिक बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (NBFC) को चल और अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट वापिस करने होंगे। गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट लोन उतारने के 30 दिनों के अंदर वापिस करने होंगे। इससे पहले बैंक और NBFC उधार लेने वाले को अपनी सुविधानुसार डॉक्यूमेंट वापिस करते थे। इससे ग्राहक काफी परेशान रहते थे। नए नियम इसी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अक्सर होम लोन के लिए घर को ही गिरवी रख दिया जाता है। वहीं, पर्सनल लोन के लिए बैंक बीमा पॉलिसी, शेयर या सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं।

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