RBI ने पेमेंट बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी सरकारी बिजनेस करने की दी इजाजत

RBI ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से सलाह-मशविरा के बाद यह इजाजत दी है

अपडेटेड Dec 15, 2021 पर 8:56 PM
पेमेंट बैकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों सरकारी बिजनेस की मिली इजाजत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार 15 दिसंबर को कहा कि उसने शेड्यूल पेमेंट बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) को सरकारी बिजनेस करने की अनुमति दी है। RBI ने बुधवार को जारी एक नोटफिकेशन में यह जानकारी दी।

नोटिफिकेशन में कहा गया है, "फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से सलाह-मशविरा के बाद शेड्यूल पेमेंट बैंकों और शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सरकारी एजेंसी बिजनेस कारोबार करने की अनुमति दी गई है।"

RBI ने कहा, "कोई भी पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सरकारी एजेंसी का कारोबार करना चाहता है, उसे रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के पूरा होने के बाद RBI एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए यह शर्त होगी कि ये बैंक निर्धारित व्यापक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करते हों।"


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इससे पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd) ने 9 दिसंबर को बताया था कि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के सेकेंड शेड्यूल लिस्ट में शामिल किया गया है। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि एक बतौर शेड्यूल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बिजनेस के नए अवसरों में संभावनाएं तलाश सकती है।

बता दें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सितंबर 2012 में प्राइवेट सेक्टर बैंकों और सरकारी एजेंसी बिजनेस देने पर रोक लिया गया था। इस बैन को इसी साल फरवरी 2021 में हटाया गया था। इसी के बाद RBI ने सरकारी एजेंसी बिजनेस देने में पेमेंट बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है।

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