रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सख्त एक्शन लेते हुए सरकारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। आरबीआई की तरफ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई की तरफ से बैंक पर यह जुर्माना कुछ प्रावधानों का पालन ना करने की वजह से लगाया गया है।
इस वजह से RBI ने लगाया जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से एक जानकारी जारी करते हुए यह कहा गया है कि ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों का सही से पालन ना करने की वजह से आरबीआई की तरफ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर यह जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस फैसले का ग्राहकों पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों को बैंक की तरफ से मिलने वाली सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
25 मई को लगाया गया था जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से 25 मई भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016' और 'मास्टर सर्कुलर' में बताई गई कुछ गाइडलाइनों का पालन ना कर पाने की वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने यह एक्शन बैंक की रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जांच के बाद लिया है। आरबीआई ने देखा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।
केनरा बैंक पर भी RBI ने लगाया था जुर्माना
बता दें कि बीते हफ्ते RBI ने केनरा बैंक पर भी 2 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका था। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान RBI ने एक सराकरी समेत चार को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई की तरफ से को-ऑपरेटिव बैंक पर कुल 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक और राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है।