स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा का फायदा उठाने के लिए ब्रांच में जाने और नए लॉकर समझौतों को पूरा और लागू करने को कहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्टेट बैंक की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। अपने इस ट्वीट में एसबीआई ने लिखा कि हम अपने ग्राहकों से यह अनुरोध करते हैं कि वे अपनी लॉकर धारक शाखा से संपर्क करें और संशोधित लॉकर समझौतों को लागू करें।
क्या नोटिस जारी किया है SBI ने
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने नोटिस में लिखा कि, बैंक ने ग्राहक के अधिकारों को शामिल करते हुए एक संशोधित या पूरक लॉकर समझौता जारी किया है। एसबीआई से लॉकर सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपनी लॉकर धारक शाखा से संपर्क करें और लागू संशोधित या पूरक लॉकर समझौते को लागू करें।
बैंक लॉकर पर आरबीआई का सर्कुलर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 30 अप्रैल तक सभी ग्राहकों को आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित किया कि 50% और 75% मौजूदा ग्राहक 30 जून और 30 सितंबर तक संशोधित बैंक लॉकर समझौते को लागू करें। आरबीआई ने कहा था कि बैंकों को अपने सुपरवाइजरी पोर्टल पर अनुपालन स्थिति की जानकारी देनी होगी। "बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे स्टाम्प पेपर, फ्रैंकिंग, समझौते के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन, ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था करने और ग्राहक को लागू समझौते की एक कॉपी देने जैसे उपाय करके ग्राहकों के साथ नए या पूरक स्टाम्प वाले समझौतों को लागू करने की सुविधा प्रदान करें।"
लॉकर के आकार और केंद्र जहां शाखा स्थित है, के आधार पर बैंक वार्षिक किराया वसूल करेगा। SBI छोटे और मीडियम लॉकरों के लिए 500 रुपये प्लस GST का एक बार का लॉकर पंजीकरण शुल्क भी लगाता है जबकि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकरों के लिए, आपको ₹1,000 प्लस GST का भुगतान करना होगा।