लोन की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट्स पर शिकंजा कसने जा रहा है। RBI ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके मुताबिक रिकवरी एजेंट्स बैंक और एनबीएफसी के ग्राहकों को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच फोन नहीं कर सकेंगे। आरबीआई के ड्रॉफ्ट में यह भी कहा गया है कि बैंक और एनबीएफसी जैसे रेगुलेटेड एनटिटीज को कोर मैनेजमेंट फंक्शंस की आउटसोर्सिंग करना ठीक नहीं है। इनमें KYC प्रोसेस, लोन की मंजूरी जैसे काम भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, RE को यह सुनिश्चित करना होगा कि आउटसोर्सिंग के उपायों की वजह से ग्राहक को लेकर उनकी जिम्मेदारियों पर किसी तरह का खराब असर नहीं पड़ना चाहिए। इसमें कहा गया है कि RE को डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स/डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स/रिकवरी एजेंट्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना होगा। इसे बोर्ड से मंजूर करना होगा।
