PPF, SSY Account Holders: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक अपने डाकघर या बैंक ब्रांच में जाकर आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों को आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में देना होगा, जहां आपकी स्कीम चल रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आधार नंबर जमा होने तक आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।
सरकार ने आधार किया अनिवार्य
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। इसे 31 मार्च 2023 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।
नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी जमाकर्ता ने पहले ही खाता खोल लिया है और आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया था, तो उसे 1 अप्रैल 2023 से छह महीने के अंदर अपना आधार नंबर देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है।
पोस्ट ऑफिस में किया गया निवेश फ्रीज होने की स्थिति में आपको हो सकते हैं ये नुकसान
यदि किसी प्रकार का ब्याज बकाया है तो वह निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
निवेशक अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश नहीं कर पाएंगे।
निवेशकों को उनके बैंक खाते में मैच्योरिटी मनी क्रेडिट नहीं मिलेगी।
यदि जमाकर्ता छह महीने के पीरियड के अंदर अपना आधार नंबर नहीं देते हैं, तो उसका खाता तब
तक निष्क्रिय हो जाएगा जब तक आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जाता।
जल्द जमा करें अपना रजिस्टर आधार नंबर
ऐसे में अगर आपने किसी छोटी बचत योजना में निवेश किया है और अब तक अपना आधार कार्ड नंबर जमा नहीं किया है तो आपको ऐसा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए।