Get App

PPF, सुकन्या योजना में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर तक जरूर निपटा लें अपना काम, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज

PPF, SSY Account Holders: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक अपने डाकघर या बैंक ब्रांच में जाकर आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 04, 2023 पर 10:15 AM
PPF, सुकन्या योजना में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर तक जरूर निपटा लें अपना काम, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज
PPF: वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आधार नंबर बचत योजनाओं में देना अनिवार्य हो गया है।

PPF, SSY Account Holders: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक अपने डाकघर या बैंक ब्रांच में जाकर आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों को आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में देना होगा, जहां आपकी स्कीम चल रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आधार नंबर जमा होने तक आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।

सरकार ने आधार किया अनिवार्य

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। इसे 31 मार्च 2023 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।

आधार का महत्व

सब समाचार

+ और भी पढ़ें