PPF, SSY Account Holders: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक अपने डाकघर या बैंक ब्रांच में जाकर आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों को आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में देना होगा, जहां आपकी स्कीम चल रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आधार नंबर जमा होने तक आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।
