प्रॉपर्टी या किसी दूसरे एसेट को बेचने से अगर आपको कैपिटल गेंस हुआ है तो टैक्स के कैलकुलेशन से पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत उपलब्ध एग्जेम्प्शंस के बारे में जान लेना चाहिए। इससे टैक्स में काफी राहत मिल जाती है। आइए इनकम टैक्स के नियम के तहत उपलब्ध एग्जेम्प्शंस के बारे में विस्तार से जानते हैं।
