Cash Deposit New Rule: 20 लाख से ज्यादा जमा करने पर सरकार ने बनाए नए नियम, जानना है बेहद जरूरी

Cash Deposit New Rule: पैसों के जमा करने को लेकर सरकार ने नए नियम तय किए हैं। अब अगर आप एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो पैन-आधार जरूरी है। जो लोग पैन-आधार की डिटेल नहीं देते वो 20 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं जमा कर सकते हैं

अपडेटेड Jul 20, 2022 पर 8:46 AM
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20 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन पर पैन-आधार की जानकारी देना जरूरी है।

Cash Deposit New Rule: अवैध और बेहिसाब नकद लेनदेन (Cash Transaction) पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने नकद निकासी की सीमा (Cash Limit) में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार (PAN Card and Aadhar Card) देना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो 100 फीसदी जुर्माना लगेगा।

कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा जमा या निकालते हैं तो इतने ही रुपये का जुर्माना लग सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes -CBDT) ने इनकम टैक्स (पंद्रहवां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं।

कैश जमा करने के मामले में पहले से भी नियम बनाए गए थे। पहले के नियमों के मुताबिक, अगर एक दिन में 50,000 रुपये कैश जमा करते हैं तो पैन कार्ड की डिटेल देनी होती थी। हालांकि इसमें एक साल में आप कितने रुपये जमा करते हैं? इस पर कोई लिमिट नहीं था। लेकिन नए नियमों के तहत एक या एक से अधिक बैंकों में एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश जमा करने पर पैन और आधार की जानकारी देनी जरूरी होगी। CBDT इसलिए यह डिटेल मांग रहा है ताकि पैसों के लेन-देन को ट्रेस किया जा सके।

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जिनके पास नहीं है PAN, उनका क्‍या होगा?

जिन लोगों के पास पास पैन नहीं है। उन्हें एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक या एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के किसी भी ट्रांजेक्शन के कम से कम सात दिन पहले पैन के लिए अप्लाई करना होगा। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) के साथ केंद्र सरकार के अन्य विभाग पिछले कुछ सालों से वित्तीय धोखाधड़ी (financial fraud) अवैध लेन देन के जोखिम को कम करने के लिए कई तरह के नियमों में बदलाव कर रही है।

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