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Tax Audit Deadline: CBDT ने दी राहत, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए आखिरी तारीख बढ़ाई

Tax Audit Deadline: CBDT ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। ऐसे में ऑडिटर्स को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए केवल 15 दिन का वक्त मिला

अपडेटेड Sep 25, 2025 पर 4:42 PM
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में ऑडिट रिपोर्ट को जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2025 थी। CBDT ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही एक बयान भी जारी किया है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025–26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। ऐसे में ऑडिटर्स को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए केवल 15 दिन का वक्त मिला। इतनी कम अवधि में भारी संख्या में ऑडिट रिपोर्ट जमा करना मुश्किल मानते हुए ऑडिटर्स डेडलाइन को आगे बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे।

बड़ी कंपनियों, ट्रस्ट और ट्रेडर्स को 30 सितंबर तक अपना सालाना ऑडिट पूरा करना होता है और अब इसमें सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। देशभर में हर साल करीब 40 लाख ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की जाती हैं। इस साल 23 सितंबर तक केवल 4 लाख रिपोर्ट ही दाखिल हो पाई हैं। ऐसे में बाकी 36 लाख रिपोर्ट्स को अगले कुछ दिनों में फाइल कर पाना नामुमकिन हो चला था।


CBDT ने बयान में क्या कहा

CBDT ने बयान में कहा है, 'बोर्ड को चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडीज सहित विभिन्न प्रोफेशनल एसोसिएशंस से रेप्रेजेंटेशन मिले। इनमें करदाताओं और प्रैक्टिशनर्स की ओर से ऑडिट रिपोर्ट वक्त पर पूरी करने में आ रही कठिनाइयों का जिक्र किया गया। इन रेप्रेजेंटेशंस में देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा हुई रुकावटों को शामिल किया गया है, जिससे सामान्य बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी बाधित हुई हैं। यह मामला हाई कोर्ट्स के सामने भी रखा गया।'

आगे कहा, 'टैक्स प्रैक्टिशनर्स के रेप्रेजेंटेशन और माननीय कोर्ट के सामने लगाई गई गुहार को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के किसी भी प्रावधान के तहत पूर्व वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख, एक्ट के सेक्शन 139 के सबसेक्शन (1) के एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज (a) में मेंशन टैक्सपेयर्स के मामले में 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है।' इसे लेकर एक औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

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राजस्थान और कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी दिया था निर्देश

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक अंतरिम आदेश में CBDT को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की बेंच ने यह आदेश जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कर्नाटक हाइकोर्ट ने भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) फाइल करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी। यह आदेश कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) की याचिका पर आया।

23 सितंबर तक 7.57 करोड़ से अधिक ITR जमा

CBDT ने बयान में यह भी कहा है, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल बिना रुकावट और बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के चल रहा है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सफलतापूर्वक अपलोड की जा रही हैं। यह सिस्टम और पूरी तरह फंक्शनल है, जिससे विभिन्न फॉर्म और रिपोर्ट जमा करना संभव हो रहा है। 24 सितंबर, 2025 के अंत तक 4,02,000 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की गईं। इनमें से अकेले 24 सितंबर, 2025 को 60,000 से अधिक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हुईं। इसके अलावा 23 सितंबर, 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके थे।

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