सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करने की इजाजत दी है। नई पेंशन योजना बनाम पुरानी पेंशन योजना की बहस के बीच, केंद्र ने अपने कर्मचारियों को कुछ मामलों में बाद वाली यानी पुरानी पेंशन योजना चुनने की अनुमति दी है। बताया जा रह है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियम, 2021 के तहत कर्मचारी के अपंग या अपंग होने के कारण सेवा से छुट्टी मिलने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन मिल सकता है।
ये उठा सकते हैं पुरानी पेंशन योजना का लाभ
नियमों के नियम 10 [केंद्रीय सिविल सेवा (Implementation of National Pension System) नियम, 2021] के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना का फायदा इन हालातों में उठा सकता है। नियम के मुताबिक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता या अक्षमता के आधार पर उसकी छुट्टी की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना को ले सकता है।
फॉर्म में चुनना होगा ये ऑप्शन
अधिसूचना में कहा गया है कि NPS के तहत आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा में शामिल होने के समय, एनपीएस के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में दिये एक ऑप्शन को चुन सकता है। ये नियम कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या अमान्यता पर रिटायर होने की स्थिति में ही लागू होंगे।
फायदा उठाने के लिए करना होगा ये काम
सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और नेशनल पेंसन सिस्टम का लाभ उठा रहे हैं वह इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कर्मचारी के सभी पेश किये तथ्यों को जांचने के बाद ही वह पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी फॉर्म 2 में परिवार की जानकारी देगा और फॉर्म 1 के साथ ऑफिस हेड को सबमिट करेगा।
क्या ऑप्शन को रिवाइज कर सकते हैं?
सरकार ने कहा कि कर्मचारी के दौरान कितनी भी बार इसे रिवाइज कर सकता है। वह अपने ऑप्शन के बारे में ऑफिस को बता सकता है। कर्मचारी के पेंशन का विकल्प चुनने के बाद ही हेड ऑफिस और पे और अकाउंट ऑफिसर आपकी डिटेल्स को अपडेट करेंगे।