केंद्र सरकार के बाद इस राज्य सरकार ने HRA के बदले नियम, DA और एचआरए में दिया बड़ा तोहफा

HRA Rules: केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के HRA को लेकर नई गाइडलाइंस के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार भी एचआरए को लेकर नए नियम लाई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी योग्य राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की घोषणा की है

अपडेटेड Jan 10, 2023 पर 5:17 PM
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी योग्य राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की घोषणा की है।

HRA Rules: केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के HRA को लेकर नई गाइडलाइंस के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार भी एचआरए को लेकर नए नियम लाई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी योग्य राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की घोषणा की है। अरुणा¬चल प्रदेश सरकार के लिए HRA के नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। ये तमाम जानकारी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी है।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही ये बात

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि 1 जनवरी 2023 से लागू HRA राज्य सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की घोषणा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कहा कि एचआरए के माध्यम से वह यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को को आवास की सुविधा मिले और वे हमारे लोगों को सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने के लिए अपनी पोस्टिंग की जगह पर रहें।


इन कर्मचारियों को मिलेगा HRA

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है, उन्हें हर महीने HRA मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (फाइनेंस) के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) देकर खुश हैं। जिन भी कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है या कोई सामान्य पूल या संबंधित विभाग की तरफ से घर नहीं मिला है, उन्हें हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा।

HRA को 3 केटेगरी में बांटा गया है

सरकारी आदेश के अनुसार HRA को तीन 'X', 'Y' और 'Z' केटेगरी में बांटा गया है। शहरों, कस्बों की केटेगरी के आधार पर इन्हें बनाया गया है। कर्मचारियों को 'X', 'Y' और 'Z' केटेगरी के आधार पर बेसिक वेतन के तहत क्रमशः 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 की दर से हर महीने HRA मिलेगा। ऑर्डर के मुताबिक जब महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) 50 फीसदी को पार कर जाएगा तो एचआरए को क्रमश: 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी तक रिवाइज कर दिया जाएगा।

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