CGHS Service: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सीजीएचएस सर्विस के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई, ये है तरीका

CGHS Service: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनर्स केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लिए पात्र होते हैं। सीजीएचएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कम दाम में क्वालिटी स्वास्थ्य सर्विस मिल सकती हैं

अपडेटेड Mar 13, 2024 पर 4:11 PM
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनर्स केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के पात्र हैं।

CGHS Service: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनर्स केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लिए पात्र होते हैं। सीजीएचएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कम दाम में क्वालिटी स्वास्थ्य सर्विस मिल सकती हैं। सीजीएचएस से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी बल्कि उनके परिवार भी फायदा मिलता है। सीजीएचएस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भारत के 80 शहरों में उपलब्ध हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारी सीजीएचएस के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं?

सीजीएचएस के तहत लाभ देने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी को सीजीएचएस कार्ड बनवाना आवश्यक है। उन्हें बस एक तय फॉरमेट में डॉक्यूमेंट के साथ उस मंत्रालय विभाग या ऑफिस में जमा करना होगा जहां वह काम कर रहे हैं। सीजीएचएस वेबसाइट के अनुसार आवेदन पत्र मंत्रालय, कार्यालय, विभाग के शहर के अतिरिक्त निदेशक सीजीएचएस के ऑफिस या कार्ड की तैयारी के लिए भेजा जाएगा। सीजीएचएस कर्मचारियों के अनुसार काम कर रहे कर्मचारियों के मामले में भी SMS भेजा जाता है।


फॉर्म सीजीएचएस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्र सरकार के पेंशनर्स सीजीएचएस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे तय फॉर्मेट में उस शहर के एडिशनल डायरेक्टर के ऑफिस में जमा कर सकते हैं जहां वे रह रहे हैं।

केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए CGHS: CGHS कार्ड के लिए कौनसे डॉक्यूमेंट चाहिए?

1) एप्लिकेशन फॉर्म

2) एड्रेस प्रूफ

3) आश्रितों के रहने का प्रमाण।

4) बेटे की उम्र का प्रमाण पत्र

5) 25 साल और उससे अधिक आयु के बेटों के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो। 25 साल से अधिक उम्र का बेटा लाभार्थी की गिनती में नहीं होता है।

6) पात्र परिवार के सदस्यों की पर्सनल पासपोर्ट आकार की फोटो।

7) सर्विस में रहते हुए सीजीएचएस कार्ड का सरेंडर प्रमाणपत्र (केवल उन मामलों में जहां सीजीएचएस कार्ड सेवा में रहते हुए जारी किया गया था)।

8) PPO और अंतिम वेतन प्रमाणपत्र की अटेस्टेड कॉपी।

9) सीजीएचएस योगदान के लिए आवश्यक पैसे का ड्राफ्ट - दिल्ली के मामले में PAO, सीजीएचएस दिल्ली के नाम पर और शहर के ‘एडिशनल डायरेक्टर’ सीजीएचएस के नाम पर भेज सकते हैं। पेंशनर्स लाभार्थी एनटीआरपी या भारतकोश पोर्टल के माध्यम से अपनी सदस्यता का पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

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