मार्च का महीना बहुत अहम है। कई जरूरी कामों को पूरा करने के लिए यह आखिरी महीना है। जैसे अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर (2022-23) के लिए टैक्स सेविंग्स करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक यह काम पूरा कर लेना होगा। लेट फीस के साथ PAN और Aadhar को इस महीने की आखिरी तारीख तक लिंक किया जा सकता है। आप 5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स-छूट का लाभ उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजंस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में इनवेस्ट कर सकते हैं। अब तक सरकार ने इस योजना को 31 मार्च के बाद जारी रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। सिटीबैंक के ग्राहकों को भी 1 मार्च से एक्सिस बैंक की सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं।
1. म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनेशन
क्या आपने अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनेशन कर दिया है? अगर नहीं किया है तो इसे 31 मार्च तक आपको करना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बारे में बताना होगा। फंड हाउसेज को सभी इनवेस्टर्स से इस काम को 31 मार्च तक पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। अगर आप नॉमिनेशन नहीं करते हैं या इस सुविधा का लाभ नहीं उठाने का डेक्लेरेशन नहीं देते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा। इससे आप ऐसे फोलियो के यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) बुजुर्गों के लिए एक पेंशन स्कीम है। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। यह स्कीम 31 मार्च, 2023 के बाद खत्म हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि अब तक सरकार ने इस स्कीम को जारी रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यह वन-टाइम पेंशन स्कीम 2017 में शुरू की गई थी। इसकी अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। पहली बार इसे 2018 से बढ़ाकर 2020 तक किया गया था। दूसरी बार 2020 से बढ़ाकर 2023 तक किया गया था।
इस स्कीम में सीनियर सिटीजंस 31 मार्च, 2023 तक 15 लाख रुपये इनवेस्ट कर सकते हैं। अभी इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.4 फीसदी है। इससे सालाना 1.11 लाख रुपये की इनकम होती है। चूंकि, इस स्कीम में इनवेस्टमेंट 10 साल के लिए होता है, जिससे आपको 10 साल के लिए 1.11 लाख सालाना इनकम की गारंटी मिल जाती है।
3. टैक्स बचाने के लिए ज्यादा वैल्यू की इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश
सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट पर अब टैक्स छूट नहीं मिलेगी। 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगा। इसलिए आपको 1 अप्रैल और इसके बाद ज्यादा वैल्यू वाली पॉलिसी में निवेश नहीं करना चाहिए। कई लोग टैक्स बचाने के लिए ज्यादा वैल्यू की इंश्योरेस पॉलिसी खरीदते हैं।
5. लेट फीस चुकाकर PAN को आधार से लिंक करा सकते हैं
अगर आपने अब तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह काम 31 मार्च तक कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको लेट फीस चुकानी होगी। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन काम नहीं करेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकेंगे।
5. टैक्स प्लानिंग के लिए आखिरी मौका
अगर आपने पर्याप्त टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो आपके लिए मार्च आखिरी महीना है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स सेविंग्स आपको 31 मार्च तक करनी होगी। इसके बाद अगर आप किसी टैक्स-सेविंग्स प्रोडक्ट्स में इनवेस्ट करते हैं तो इस पर डिडक्शन का फायदा आपको इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा। आप PPF, NPS, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), ELSS और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1.5 लाख रुपये तक इनवेस्ट कर टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं। आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के तहत हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर भी टैक्स बेनेफिट का फायदा उठा सकते हैं।