बैंक में इस सीमा से ज्यादा जमा कराने हैं 2,000 के नोट, तो आपको देना होगा पैन कार्ड

अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा के 2,000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक में पैन कार्ड उपलब्ध कराना होगा। आयकर नियम 114बी के मुताबिक अगर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा कराने हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड उपलब्ध कराना ही होगा। आयकर नियमों के मुताबिक अगर आपको 1 दिन में ही 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कराना है तो इसके लिए आपको पैन कार्ड अवेलबल कराना ही होगा

अपडेटेड May 23, 2023 पर 10:23 PM
अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा के 2,000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक में पैन कार्ड उपलब्ध कराना होगा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को चलन से हटा दिया है। लोग 2,000 रुपये के नोट रखने वाले व्यक्ति अब या तो उन नोटों को बैंकों में जमा कर सकते हैं या फिर अपने खातों में भी जमा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एक सीमा से ज्यादा के नोट अपने बैंकों में जमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड जमा करना होगा।

इतनी रकम के लिए आपको जमा कराना होगा पैन कार्ड

अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा के 2,000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक में पैन कार्ड उपलब्ध कराना होगा। आयकर नियम 114बी के मुताबिक अगर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा कराने हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड उपलब्ध कराना ही होगा।


इस तरह से नहीं देना होगा पैन कार्ड

आयकर नियमों के मुताबिक अगर आपको 1 दिन में ही 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कराना है तो इसके लिए आपको पैन कार्ड अवेलबल कराना ही होगा। अगर आप एक दिन में बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में 40,000 हजार रुपये जमा कराते हैं और फिर अलगे दिन 10,000 रुपये जमा कराते हैं तो आपको पैन कार्ड जमा नहीं कराना होगा।

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बैंक में जमा कर सकते हैं केवल इतने रूपये

हालांकि बैंकों में अगर आपको 2,000 रुपये के नोटों को जमा कराना चाहते हैं तो आप केवल 20,000 रुपये तक के ही दो हजार रुपये के नोट जमा कर सकते हैं। यानी कि आप एक दिन में केवल 10 दो हजार रुपये के नोट ही जमा करा सकते हैं। साथ ही इस सीमा के लिए आपको पैन भी उपलब्ध कराना होगा। सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में नकद जमा या निकासी 20 लाख रुपये से अधिक होने पर पैन या आधार को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 10 मई, 2022 को अधिसूचना जारी की गई और नए नियम 26 मई, 2022 से प्रभावी हो गए।

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