2000 Rupees Notes: 2000 रुपये के नोट जमा करने का आज आखिरी मौका, इसके बाद ऐसे करें जमा, RBI ने बताया यह तरीका

2000 Rupees Notes: 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने की आज यानी 7 अक्टूबर आखिरी दिन है। वहीं इस मामले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 87 फीसदी 2000 रुपये के नोट बैंक में वापस आ गए हैं। जिनकी वैल्यू 3.43 लाख करोड़ रुपये है

अपडेटेड Oct 07, 2023 पर 9:45 AM
Story continues below Advertisement
2000 Rupees Notes: 7 अक्टूबर के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपये के नोट जमा नहीं होंगे।

2000 Rupees Notes: अगर आपकी जेब में 2000 रुपये के नोट अभी भी हैं तो आज इन नोटों का आखिरी दिन हैं। फटाफट बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा या बदलवा सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद 2000 रुपये के नोट बैंक या पोस्ट ऑफिस में न तो जमा कर सकेंगे और नहीं बदला सकेंगे। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कहना है कि 3.43 लाख करोड़ यानी 2000 रुपये के 96 फीसदी नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। इनमें 87 फीसदी नोट खातों में जमा किए गए हैं। बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। जबकि 13 फीसदी नोट छोटे मूल्य के नोटों से बदले गए हैं। RBI ने कहा कि 3.37 फीसदी यानी 12,000 करोड़ रुपये के नोट अब भी बाजार में मौजूद हैं।

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को इन गुलाबी नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। इनकी वापसी के लिए 30 सितंबर 2023 तक सुविधा मुहैया कराई गई थी। बाद में डेडलाइन खत्म होने से पहले इस लास्ट को बढ़ा दिया गया, जो आज खत्म हो रही है।

7 अक्टूबर के बाद ऐसे बदलें 2000 रुपये के नोट


8 अक्बूर 2023 से बैंकों और पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज नहीं होंगे तो आपके पास 2 तरीके हैं। देश के कई राज्यों में RBI के इश्यू ऑफिस हैं। जहां जाकर इन 2000 रुपये के नोटों को जमा कराया जा सकता है। ये दो तरीके से किया जा सकता है।

पहला तरीका

आम लोग, संस्थाएं RBI के 19 इश्यू ऑफिस में जाकर इन 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज या जमा करा सकते हैं। इसके तहत एक्सचेंज करने के लिए 20,000 रुपये की लिमिट है। यानी आम जनता या संस्थाएं एक बार में 20 हजार रुपये के नोट ही एक्सचेंज करा सकते हैं।

दूसरा तरीका

इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक विभाग के जरिए 2000 रुपये के नोटों को RBI इश्यू ऑफिस में भेज सकते हैं। ये रकम उनके भारत में मौजूद बैंक खाते में ही जमा की जा सकती है। वहीं कोर्ट या लीगल एजेंसियां, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसिया, किसी जांच से जुड़ी एजेसियां, इंवेस्टिगेशन एजेंसी या इंफोर्समेंट में शामिल कोई पब्लिक अथॉरिटी भी 2000 रुपये के नोट आरबीआई के देश में मौजूद 19 इश्यू ऑफिसेज में जमा करा सकते हैं। इनके लिए नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है।

UPI Now Pay Later: अकाउंट में नहीं है पैसे फिर भी UPI से हो जाएगा पेमेंट, ये है बेहद आसान तरीका

नोट बदलने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं

बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक बार में 20,000 रुपये लिमिट तक 2000 रुपये के नोट दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं इसे अकाउंट में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।