7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी खबर दी है। सरकार ने महंगाई राहत (DR) को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशनर्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो लोग रिटायर हुए हैं। उनको महंगाई भत्ते का भुगतान पुराने और ओरिजनल बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाएगा। इस मामले में विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है।
विभाग ने कहा है कि उसके पास कई सवाल आए थे। जिसमें पूछा गया था कि क्या महंगाई भत्ता मूल पेंशन पर दिया जा रहा है या फिर पेंशन पर कम्यूटेशन के बाद कम किया गया है। इस पर विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत दी जाती है या फिर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर। कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर विभाग ने पेंशन पाने वालों की दुविधा को दूर कर दी है। रिटायर कर्मचारियों को महंगाई राहत का भुगतान ओरिजनल बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाता है। कम्यूटेशन के बाद घटी पेंशन के आधार पर महंगाई राहत नहीं दी जा रही है।
रिटायर कर्मचारियों को मिलता है DR
पेंशन नियम 2021 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई राहत दी जाती है। ये पैसे पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी या फिर उसके लाभार्थी को दिया जाता है। सरकार इसमें इजाफे का ऐलान हर छमाही करती है। ऐसे में जिस समय कर्मचारियों को DA बढ़ता है। उसी समय उनके DR का भी ऐलान कर दिया जाता है।
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने हाल में ही अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है। जबकि इसी अनुपात में पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई राहत बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत का कैलकुलेशन कम्यूटेशन से पहले बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाएगा। 38 फीसदी का यह महंगाई राहत 1 जुलाई, 2022 से लागू है।