कई बार एटीएम से पैसा निकालने समय कटे-फटे नोट निकले आते हैं। इसके बाद लोग परेशान होने लगते हैं। लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि अब क्या करें? अगर आप किसी दुकानदार को कटे-फटे नोट देते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो लेने से मना कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है, तो परेशान न हों। आसानी से कटे-फटे नोटों को बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं, तो घबराना चाहिए। इसे आसानी से बदला जा सकता है।
आरबीआई के नियम के मुताबिक, एटीएम से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। बैंक में नोट बदलने की कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। मिनटों में नोट बदला सकता है। आप एटीएम से निकले फटे नोट को बैंक लेकर जाइए, जिस बैंक से आपका एटीएम लिंक्ड है। बैंक में आपको एप्लिकेशन लिखनी पड़ेगी। जिसमें पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से निकाला उसका नाम लिखना होगा।
आप आसानी से अपनी नजदीकी बैंक की ब्रांच या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर नोट बदल सकते हैं। बैंक इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए लिमिट तय की गई है। RBI के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज ही करवा सकता है। साथ ही इनकी वैल्यू 5000 रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक खराब नोट वह है, जो नियमित इस्तेमाल के कारण खराब हो गया है। इसमें वे नोट भी शामिल हैं। जिनके दो टुकड़े हो चुके हैं। उनमें लिखी कोई जरूरी जानकारी खराब या गायब नहीं हुई है। इन सभी नोटों को सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी ऑफिस से बदला जा सकता है। ऐसा करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का कटे-फटे नोट को लेकर कहना है कि बैंक में नोट की क्वालिटी की जांच अत्याधुनिक नोट सेटिंग मशीनों से होती है। इस जांच के बाद कटे/फटे या खराब नोट मिलने की संभावना न के बराबर होती है। इसके बावजूद अगर ग्राहक को एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं, तो बैंक के किसी शाखा में जाकर बदल सकते हैं।