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Business Idea: सिर्फ 10,000 रुपये में शुरू करें यह बिजनेस, जुर्माने से बचने के लिए हर कोई खरीदता है इसे!

Business Idea: नए मोटर व्हीकल एक्ट में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) जरूरी है। ऐसे में प्रदूषण जांच केंद्र के बिजनेस से मोटी कमाई की जा सकती है। हर वाहन मालिक के लिए PUC सार्टिफिकेट होना जरूरी है

अपडेटेड Sep 19, 2022 पर 8:12 AM
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प्रदूषण जांच केंद्र के जरिए हर महीने मोटी कमाई की जा सकती है।

Business Idea: अगर आप भी नौकरी से परेशान हो गए हैं। कोई कोई बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो एक अच्छा बिजनस आइडिया (Business Idea) है। ये बिजनस आइडिया है प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Center) शुरू करने का। केंद्र सरकार की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) लागू किया गया है। जिसकी वजह से प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Center) का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। नये मोटर व्हीकल एक्ट में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर भारी जुर्माना लगता है। ऐसे में सभी वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) सार्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है।

अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है और उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) न होने पर जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माने की राशि 10,000 रुपये तक हो सकती है। ऐसे में हर छोटे से लेकर बड़े वाहन को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 50,000 रुपये का कोई वाहन है। उसमें पॉल्यूशन सार्टिफिकेट नहीं है तो 10,000 रुपये जुर्माना लग जाएगा।

कितनी होगी कमाई


इस बिजनेस को आप हाईवे-एक्सप्रेस वे के करीब शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ 10,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। हर महीने आपकी 50,000 रुपये तक कमाई हो सकती है। हाइवे और एक्सप्रेसवे के किनारे आसानी से रोज के 1500-2000 रुपये कमा सकते हैं।

कैसे करें शुरू

प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से लाइसेंस लेना होगा। नजदीकी RTO ऑफिस में इसके लिए अप्लाई करना होगा। प्रदूषण जांच केंद्र पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के आसपास खोला जा सकता है। इसके लिए अप्लाई करने के साथ ही 10 रुपये का एफिडेविट देना होगा। लोकल अथॉरिटी से No Objection Certificate लेना होगा। Pollution Testing Center की हर राज्य में अलग-अलग फीस है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।

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केंद्र खोलने के नियम

प्रदूषण जांच केंद्र पहचान के रूप में पीले रंग के केबिन में ही खोलना होगा। जिससे उसे अलग से पहचाना जा सके। केबिन का साइज- लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर होनी चाहिए। प्रदूषण जांच केंद्र पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी है।

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