Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली में बेटियों के लिए चल रही है खास 'लखपति बिटिया' स्कीम, जानें इसके फायदे, एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने का तरीका

Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली में बेटियों के सुरक्षित भविष्य, उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार (GNCTD) ने एक नई और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इसका नाम 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' (Delhi Lakhpati Bitiya Scheme) है

अपडेटेड Jun 26, 2026 पर 6:40 AM
Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत जन्म से पढ़ाई पूरी होने तक आर्थिक सहयोग मिलेगा (फाइल फोटो)

Delhi Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने बालिकाओं के शिक्षा, सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' लागू करने की घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा पूरी करने तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत बनाना है।

दिल्ली लखपति बिटिया योजना: जन्म से पढ़ाई पूरी होने तक मिलेगा आर्थिक सहयोग

दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली लखपति बिटिया योजना लागू की है। 31 मार्च 2026 को दिल्ली गजट में प्रकाशित इस योजना के तहत लड़कियों को उनके जीवन और शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे बालिकाओं की स्कूल और हायर एजुकेशन में निरंतरता बढ़ेगी तथा आर्थिक कारणों से पढ़ाई छूटने की समस्या कम होगी।


कौन-कौन होंगे पात्र?

योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें निर्धारित की गई हैं:-

बालिका का जन्म दिल्ली में होना चाहिए।

आवेदक परिवार कम से कम तीन साल से दिल्ली का निवासी हो।

परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बालिका दिल्ली के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हो।

एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही योजना के लिए पात्र होंगी।

बालिका की शादी 18 साल की आयु पूरी होने से पहले नहीं होनी चाहिए।

कब कराया जा सकेगा रजिस्ट्रेशन?

योजना के तहत भारत में किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान या अन्य सरकारी निकाय से संबद्ध प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स कर रही छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा यूजीसी या अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।

योजना में रजिस्ट्रेशन निम्न चरणों पर कराया जा सकता है:-

जन्म के एक वर्ष के भीतर।

क्लास 1, 6, 9, 11 में एडमिशन के समय।

कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद पॉलीटेक्निक या आईटीआई में एडमिशन लेने पर।

कक्षा 12 में एटमिशनश के साइम।

ग्रेजुएशन (Graduation) या डिप्लोमा में एडमिशन लेने पर।

उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स की छात्राएं भी पात्र होंगी।ष

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने विशेष पोर्टल (https://delhilakhpatibitiyawcd.sbilife.co.in/#/Home) उपलब्ध कराया है। साथ ही सभी जिला कार्यालयों में हेल्प डेस्क-कम-फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां आवेदकों को रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज जमा करने और शिकायत निवारण में सहायता मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिल्ली के सभी जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालयों में 'हेल्प डेस्क-कम-फैसिलिटेशन सेंटर' (Help Desk-cum-Facilitation Centres) स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र आवेदकों को रजिस्ट्रेशन कराने, दस्तावेज जमा करने और किसी भी समस्या या शिकायत के निवारण में मदद करेंगे।

योजना का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा से जोड़कर रखना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करना है। यह योजना बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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