EPFO सदस्य अपने EPF नॉमिनी को बदलने के लिए फाइल कर सकते हैं नया प्रोविडेंट फंड नॉमिनेशन, जानें आसान स्टेप्स

अब आप ईपीएफओ को पूछे बिना अपना पीएफ नॉमिनी बदल सकते हैं

अपडेटेड Nov 19, 2021 पर 11:06 AM

अपने ग्राहकों के परिवार के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Employees Provident Fund Organisation (EPFO) सभी ईपीएफओ सदस्यों को भविष्य निधि Provident Fund (PF) में नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान करता है। अब ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करके ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन डिजिटल रूप से जमा कर सकता है।

हालांकि, एक ईपीएफ खाताधारक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल करके अपने ईपीएफ या पीएफ खाते के नामांकित व्यक्ति को बदल सकता है। मिंट में छपी खबर के अनुसार अब एक ईपीएफओ ग्राहक को अपने पीएफ नॉमिनी को बदलने के लिए ईपीएफओ से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। पीएफ खाताधारक नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल करके स्वयं पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं।

ये है ऑनलाइन पीएफ नॉमिनेशन करने का आसान तरीका


1- EPFO की official website — epfindia.gov.in पर लॉगिन करें

2- इसके बाद 'Service' में जायें और 'For Employees' tab पर क्लिक करें

3- उसके बाद Services में 'Member UAN/Online Service (OCS/OTCP)' में चेक करें

4- आपके UAN and Password से लॉगिन करें

5- 'Manage' tab के तहत 'E-Nomination' को सिलेक्ट करें

6- अपने फैमिली डिक्लरेशन को अपडेट करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें

7- 'Add Family Details' पर क्लिक करें

8- रकम के कुल हिस्से को डिक्लेयर करने के लिए 'Nomination Details' पर क्लिक करें

9- डिक्लरेशन के बाद 'Save EPF Nomination' पर क्लिक करें

10- OTP प्राप्त करने के लिए 'E-sign' पर क्लिक करें

11- आपके आधार कार्ड से लिंक हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जायेगा

12- OTP डालें

13- इसके साथ ही EPFO पर आपका E-nomination रजिस्टर हो गया

ईपीएफओ सदस्य ध्यान दें कि वह अपने ई-नॉमिनेशन में एक से अधिक पीएफ नॉमिनेशन जोड़ सकते हैं और ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन जमा करने के बाद दस्तावेज के हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

 

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