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EPFO सदस्य अपने EPF नॉमिनी को बदलने के लिए फाइल कर सकते हैं नया प्रोविडेंट फंड नॉमिनेशन, जानें आसान स्टेप्स

अब आप ईपीएफओ को पूछे बिना अपना पीएफ नॉमिनी बदल सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 19, 2021 पर 11:06 AM
EPFO सदस्य अपने EPF नॉमिनी को बदलने के लिए फाइल कर सकते हैं नया प्रोविडेंट फंड नॉमिनेशन, जानें आसान स्टेप्स

अपने ग्राहकों के परिवार के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Employees Provident Fund Organisation (EPFO) सभी ईपीएफओ सदस्यों को भविष्य निधि Provident Fund (PF) में नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान करता है। अब ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करके ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन डिजिटल रूप से जमा कर सकता है।

हालांकि, एक ईपीएफ खाताधारक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल करके अपने ईपीएफ या पीएफ खाते के नामांकित व्यक्ति को बदल सकता है। मिंट में छपी खबर के अनुसार अब एक ईपीएफओ ग्राहक को अपने पीएफ नॉमिनी को बदलने के लिए ईपीएफओ से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। पीएफ खाताधारक नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल करके स्वयं पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं।

ये है ऑनलाइन पीएफ नॉमिनेशन करने का आसान तरीका

1- EPFO की official website — epfindia.gov.in पर लॉगिन करें

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