सरकार ने सभी के लिए 30 जून 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग (Pan Aadhaar Link) करना अनिवार्य बना दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से इनवैलिड मान लिया जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी। हालांकि, इसे तीन महीने और बढ़ा दिया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत हर एक व्यक्ति जिसे पैन जारी किया गया है उसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो आपको इससे जुड़े कुछ गंभीर नतीजों को भी भुगतना होगा।
पैन आधार लिंक ना करने पर भुगतना होगा ये अंजाम
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको इससे जुड़े कुछ बेहद ही गंभीर नतीजों को भुगतना होगा। इनवैलिड पैन कार्ड होने पर आपको कोई भी रिफंड नहीं जारी किया जाएगा। अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो ऐसे रिफंड पर आपको उस अवधि के लिए कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। टीडीएस और टीसीएस की कटौती पर भी आप पर हाई रेट अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा आपका पैन इनवैलिड होने के बाद आप किसी भी वित्तीय लेन देन को पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी फाइल नहीं कर पाएंगे।
नहीं मिलेगा टैक्स में कटौती का बेनिफिट
इसके अलावा आपके इनवैलिड पैन पर आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आप टैक्स छूट और क्रेडिट से वंचित रहेंगे। साथ ही इनवैलिड पैन के साथ आप किसी भी तरह का बैंक अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे। बैंक में खाता खुलवाने के लिए एक वैलिड पैन कार्ड अनिवार्य रूप से चाहिए होता है। इसीलिए अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो भविष्य में आप कोई खाता नहीं खोल पाएंगे। इसके अलावा आपको लोन और क्रेडिट कार्ड हासिल करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।