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PF: जानें कैसे मेडिकल इमरजेंसी के समय पीएफ से दो बार निकाल सकते हैं पैसा

भारत को अब Covid19 की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 17, 2022 पर 12:46 PM
PF: जानें कैसे मेडिकल इमरजेंसी के समय पीएफ से दो बार निकाल सकते हैं पैसा
PF: जानें कैसे मेडिकल इमरजेंसी के समय पीएफ से दो बार निकाल सकते हैं पैसा

EPFO: भारत को अब Covid19 की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। अब कई नौकरीपेशा को फिर इलाज के लिए पैसे की तंगी से गुजरना पड़ रहा है। श्रम मंत्रालय के अनुसार वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पिछले साल ईपीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफ खातों से दो बार नॉन रिफंडेबल एडवांस लेने की इजाजत दी थी। ताकि, वह मेडिकल इमरजेंसी के समय अपने परिवार की मदद कर सकें। इससे पहले सिर्फ एक बार ईपीएफ खाते से पैसा निकालने की इजाजत थी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफ खाते से पैसा निकालने की इजाजत बीते साल मार्च 2020 में दी गई थी। ईपीएफओ सदस्य तीन महीने की मूल आय और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते की शेष राशि का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, उसका नॉन रिफंडेबल पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी ओर सदस्यों के पास छोटी रकम के लिए आवेदन करने का विकल्प होता है।

ईपीएफओ के उमंग एप के जरिए निकाल सकते हैं पैसा

स्टेप 1: उमंग ऐप में लॉग इन करें

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