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Income Tax Return: देश में इस राज्य के लोगों को नहीं चुकाना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्यों

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी चुकानी होगी। साथ ही कुछ बेनेफिट्स भी गंवाने पड़ सकते हैं। टैक्सपेयर्स की सलाह है कि रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार करना ठीक नहीं है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 18, 2026 पर 2:19 PM
Income Tax Return: देश में इस राज्य के लोगों को नहीं चुकाना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्यों
एक अनुमान के मुताबिक, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। करीब 2 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब रिटर्न फाइल करने के लिए दो हफ्ते से कम समय बचा है। जहां टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटा रहे हैं, वही भारत में एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों को इनकम टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

सिक्किम इस शर्त के साथ भारत में शामिल हुआ था

सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स से छूट हासिल है। यह छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(26AAA) के तहत मिली है। इसकी एक खास वजह है। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम के शासक ने इस शर्त पर भारत में शामिल होने की रजामंदी जताई कि भारत का हिस्सा बनने के बाद भी उसके पुराने नियम और दर्जा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।

2008 में सरकार ने सिक्किम टैक्स कानून को निरस्त किया

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